Transport's Strike Ends: केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन कानून को लेकर मचा बवाल अब थमता नजर आ रहा है. मंगलवार देर शाम सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच हुई मीटिंग के बाद सरकार की ओर से ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है. ऑल इंडिया मोर्ट्स ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कोर कमेटी के चेयरमैन बल मलकीत ने हड़ताल समाप्त किए जाने की घोषणा की है. मलकीत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है , सारे मसलों का समाधान हो गया है.
दरअसल ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल पर यह बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं होगा. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान अभी लागू नहीं होगा. भल्ला ने यह भी कहा कि ऐसा कोई कानून लाने से पहले सरकार ट्रासपोर्ट एसोसिएशन से बात करेगी.
सचिव की ओर ये यह आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई. ट्रांसपोर्ट संगठन की ओर से इस बाबत पत्र भी जारी किया गया है. अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, "हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.''
हड़ताल समाप्ति की घोषणा संबंधी जारी पत्र.
केंद्रीय सचिव अजय भल्ला ने आगे कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे, वे ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील करते हैं.
यह भी पढ़ें - रोडवेज बस से लेकर पेट्रोल-डीजल तक क्या हैं राजस्थान में हालात, घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह खबर