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This Article is From May 07, 2024

ACB Action: SDM ऑफिस पर एसीबी की छापेमारी, 12.50 लाख की रिश्वत मामले में पूर्व उपखंड अधिकारी हंथे चढ़ा

एसीबी की टीम उस वक्त पहुंची जब कार्यालय में स्टाफ मौजूद थे और वह अपना कार्य कर रहे थे. इसी दौरान एसीबी ने कर्मचारियों को बाहर जाने और अंदर आने के लिए पाबंद कर दिया.

ACB Action: SDM ऑफिस पर एसीबी की छापेमारी, 12.50 लाख की रिश्वत मामले में पूर्व उपखंड अधिकारी हंथे चढ़ा

Rajasthan ACB Action: राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है. अब एसीबी ने अलवर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम ऑफिस में एक पुराने रिश्वत के मामले में पूर्व एसडीएम अधिकारी के खिलाफ साक्ष्य पाए गए हैं. मंगलवार (7 मई) को अलवर के कोटकासिम उपखंड कार्यालय (SDM Office) में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है. जिससे वहां कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कथित तौर पर 12.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के एक अधिकारी सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

एसीबी की टीम उस वक्त पहुंची जब कार्यालय में स्टाफ मौजूद थे और वह अपना कार्य कर रहे थे. इसी दौरान एसीबी ने कर्मचारियों को बाहर जाने और अंदर आने के लिए पाबंद कर दिया. इसके बाद एसीबी की टीम ने करीब 4 घंटे तक मामले का अनुसंधान किया. इस दौरान पूरे कार्यालय में और आसपास के कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी चौकन्ना नजर आए.

मिली जानकारी के अनुसार एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर एवं अलवर द्वितीय इकाई ने कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान ओरापी रामकिशोर मीणा, पूर्व उपखंड अधिकारी कोटकासिम के विरूद्ध दलाल ज्ञानीराम बाबा, राजाराम एवं विक्रम सिंह तीनों प्राईवेट व्यक्तियों के माध्यम से 12 लाख 50 हजार रूपये की रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दर्ज मामले के अनुसंधान एवं कार्रवाई की गई.

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रिश्वत की मांग का हुआ था सत्यापन

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिर्देशक पुलिस डॉ रविप्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि रिवेन्यू वाद में फैसला पक्ष में करने की ऐवज में तत्काल उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा द्वारा अपने दलाल ज्ञानीराम बाबा, राजाराम एवं विक्रम  सिंह के माध्यम से साढे 12 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई. प्रकरण पर एसीबी जयपुर के उपमहानिर्देशक के सूपरविजन में एसीबी जयपुर निगम द्वितीय इकाई के उप अधिक्षक पुलिस अभिषेक पारीख के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया. सत्यापन से मामला सही पाया जाने पर प्रथम दृष्टया एवं रिश्वत मांग स्पष्ट पाये जाने पर मामले में आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज किया गय.

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी उप अधिक्षक पुलिस परमेश्वरलाल एसीबी इकाई अलवर द्वितीय को नियुक्त किया गया. अनुसंधान अधिकारी द्वारा कार्यालय उपखंड अधिकारी कोटकासिम पर अनुसंधान कार्रवाई की गई. कार्रवाई में आरोपियों के विरूद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्यों को संकलन किया गया. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्र्तगत विधि सम्वत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

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