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This Article is From Mar 04, 2024

शादी समारोह को लेकर प्रशासन ने जारी किया निर्देश, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा ये काम

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर अजमेर में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक डीजे बजने पर जिला कलेक्टर ने रोक लगा दी है. प्रशासन को शादी समारोह में देर रात डीजे बजाने की शिकायत मिली थी. जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. 

शादी समारोह को लेकर प्रशासन ने जारी किया निर्देश, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा ये काम
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Rajasthan News: राजस्थान में छात्रों की परीक्षा को लेकर प्रशासन का कड़ा रूख देखने को मिला है. बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब डिस्टर्ब करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के चलते अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने एक आदेश जारी किया. इसमें रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच डीजे और किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है.

शादी में पूरी रात डीजे बजाने पर लिया एक्शन

कई जगह पर यह देखने को मिला है शादी समारोह के दौरान पूरी रात लोगों द्वारा डीजे और साउंड सिस्टम तेज आवाज मे बजाते हैं. जिससे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. 

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लंघन करने वालों पर नियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार और थाना अधिकारी को इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने और उल्लंघन होने पर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है. 

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की करें पालन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18 जुलाई 2005 के क्रमानुसार नियम पांच ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम नियम 2000 के प्रावधानों के तहत तमाम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पहले दिए गए निर्देशों के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि अजमेर जिले में रात 10:00 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक, साउंड सिस्टम का उपयोग वर्जित है. उक्त अवधि के अलावा किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक और विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना प्राधिकरण अधिकारी की अनुमति से नहीं किया जा सकता है.

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