Rajasthan: राजस्थान सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं. कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा. वे अब 7 फीट से अधिक ऊंचा कांवड़ लेकर राजस्थान में नहीं चल सकेंगे. यह दिशा-निर्देश राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने जारी किए थे. सभी पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को कांवड़ यात्रा के दौरान आदेश को पालन सुनिश्चत कराने के आदेश दिए थे.
धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद बढ़ा विवाद
गृह विभाग ने 24 जुलाई को ही सभी जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को कांवड़ यात्रा से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे.इसके बाद धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए. आदेश में गृह विभाग के दिशा निर्देश के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने की बात कही गई थी. इस आदेश के बाद कई संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.
बजरंग दल ने किया विरोध
धौलपुर में बजरंग दल से जुड़े राम शर्मा कहते हैं कि यह आदेश सही नहीं है. प्रशासन कांवड़ियों के साथ जबरदस्ती करता है, तो हम उसका विरोध करेंगे. कई दूसरे सामाजिक संगठनों ने भी आदेश का विरोध किया है. धौलपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, यहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़िए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से गुजरते हैं. जिला मजिस्ट्रेट ने इसी क्षेत्र को ध्यान रखते हुए यह आदेश जारी किए हैं.