
Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर में डॉक्टर कुलदीप शर्मा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई (ADA Bulldozer Action) का शुक्रवार को मुद्दा गरमाया तो कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) को निलंबित कर दिया गया. इसके साथ ही डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले होमगार्ड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की गई है. जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम को संभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में ध्वस्त निर्माण दोबारा बनाने की बात कही गई है.
बिना नोटिस के चला बुलडोजर
दरअसल, गुरुवार को अजमेर के पंचशील क्षेत्र में डॉक्टर कुलदीप शर्मा के घर को एडीए ने बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया था. डॉक्टर के परिजन का आरोप है कि एडीए की ओर से सारी कार्रवाई बिना किसी पूर्व नोटिस के की गई. जिस समय बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उस समय घर पर सिर्फ डॉक्टर के दो बच्चे थे. आरोप है कि उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और उनके साथ मारपीट की गई.
पड़ोसियों की सूचना पर जब डॉक्टर पहुंचे तो उन्हें एडीए के अधिकारी घसीटते हुए गाड़ी में लेकर गए और उनके साथ भी मारपीट की. डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ मारपीट का मुद्दा शुक्रवार को गरमाया और आंदोलन के तहत निजी चिकित्सालय, लैब, डिस्पेंसरी और अस्पतालों को 24 घंटे तक बंद रखकर चिकित्सकों ने अपना विरोध दर्ज कराया.
नीलामी में खरीदी थी जमीन
डॉक्टर की पत्नी का कहना है कि हमने चार साल पहले 2021 में एडीए से नीलामी में जमीन ली और पूरा पैसा दिया. एडीएम सेक्शन के स्तर पर जो लोग हैं, उनके साइन से इसका साइट प्लान जारी हुआ और रजिस्ट्री हुई. मकान बनाते समय जो शुल्क जमा करना होता है, उसे हमने जमा कराया. अब 4 साल बाद एडीए को ध्यान आया कि उनके नापने में गलती हुई है.
विरोध के बाद शुक्रवार शाम को संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों, ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों और निजी चिकित्सकों के बीच बैठक हुई. बैठक में यह सहमति बनी कि कार्रवाई में संलिप्त कनिष्ठ अभियंता रघुनन्दन सिंह चौहान को निलंबित किया जाएगा. साथ ही, मारपीट करने वाले होमगार्ड्स पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. ध्वस्त किए गए निर्माण को पुनः बनाने की बात भी कही गई. पूरे मामले की जांच अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्देशन में कराई जाएगी.
6 होमगार्ड को भी हटाया
अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता रघुनन्दन सिंह चौहान के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच विचाराधीन है. इसी कारण उन्हें निलंबित कर जिला कलक्टर कार्यालय, अजमेर में मुख्यालय किया गया है. इसके अलावा, अजमेर विकास प्राधिकरण में कार्यरत छह होमगार्ड्स को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है.
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