Rajasthan News: राजस्थान के कोटा जिले में जितने भी हॉस्टल और पीजी चल रहे हैं, अब उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. कोटा जिला कलेक्टर ने सोमवार शाम अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर किया है. सभी हॉस्टल और पीजी संचालकों को रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक की डेडलाइन दी गई है. कोटा प्रशासन ने साफ किया है कि यह रजिस्ट्रेशन सभी को करवाना अनिवार्य है.
हॉस्टल / पी.जी. रजिस्ट्रेशन Link https://t.co/zO6aQBFV2A
— District Collector & Magistrate, Kota (@Dcdmkota) January 27, 2025
समस्त हॉस्टल एवं पीजी संचालक अपने हॉस्टल एवं पीजी से संबंधित जानकारी 31 जनवरी 2025 तक दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.
जिला प्रशासन कोटा
10 कॉलम में देनी होगी ये सभी जानकारी
इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को प्रशासन ने 'कामयाब कोटा' नाम दिया है. हॉस्टल/पीजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुल 10 कॉलम हैं, जिसमें हॉस्टल/पीजी का नाम, मालिक का नाम, मैनेजर का नाम, पता, क्षमता, मालिक का मोबाइल नंबर, मैनेजर का मोबाइल नंबर, एरिया पुलिस स्टेशन का नाम और ईमेल आईडी की जानकारी मांगी गई है. ये जानकारी देने के बाद जैसे ही आप Validate के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके हॉस्टल/पीजी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा. kamyabkota.com पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं मांगा जाएगा.
सुसाइड रोकने के लिए बिल लाएगी सरकार
कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सरकार से सवाल किया कि कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है. सोमवार को कोचिंग स्टूडेंट के आत्महत्या मामलों पर सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें सरकार ने बताया कि इसी विधानसभा सत्र में कोचिंग बिल जाएगा. इस पर जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद भरवानी की खंडपीठ ने कहा कि 10 फरवरी तक कानून नहीं बनने पर कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा.
ये भी पढ़ें:- कोटा के एमबीएस अस्पताल में मृत बच्चे की आत्मा लेने पहुंचे परिजन