आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका, फिर खारिज हुई जमानत याचिका

Asaram Bapu Bail Plea Rejected: रेप केस में जेल में बंद कथावाचक आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आसाराम 11 साल से जेल में बंद है. उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

विज्ञापन
Read Time: 16 mins
रेप केस में कथावाचक आसाराम बापू जेल में बंद है.

Asaram Bapu Bail Plea Rejected: नाबालिग शिष्यों से रेप के केस में जेल में बंद कथावाचक आशाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने आशाराम बापू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. आसाराम की ओर से उनके वकील ने कथावाचक के उपचार के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी. लेकिन कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से उपचार के लिए जमानत देने का आवेदन किया था जिस पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया. 

आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने पैरवी करते हुए आसाराम का पक्ष रखा. जिसमें कहा गया कि आसाराम की वर्तमान में 85 साल की उम्र हो गई है और पिछले 11 साल से लगातार जेल में है. पिछले तीन चार माह से लगातार उनको ह्दय रोग की शिकायत हो रही है. दो बार एम्स अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है. एम्स के चिकित्सकों ने एंजियोप्लास्टी का सुझाव देते हुए जोखिम भी बताए थे.

Advertisement

महाराष्ट्र में इलाज के लिए जमानत मांग रहे थे आसाराम बापू

जोखिम को देखते हुए आसाराम जोधपुर एम्स में उपचार नहीं करवाना चाहते है. ऐसे में आसाराम के जोखिम को देखते हुए पता लगाया तो महाराष्ट्र के माधवबाग में अस्पताल जहा से बिना किस सर्जरी के ह्रदय रोग के मरीजों का उपचार किया जाता है. ऐसे में आसाराम का उपचार भी माधवबाग महाराष्ट्र में आसाराम का उपचार करवाना चाहते है. जिसके लिए सजा के आदेश को स्थगित करते हुए जमानत दी जाए. ताकि उनका उपचार करवाया जा सके.

Advertisement

पुलिस कस्टडी में इलाज कराने को तैयार नहीं थे आसाराम बापू 

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि आवेदनकर्ता कहीं और उपचार करवाना चाहता है, तो पुलिस कस्टडी में उपचार करवाने के लिए तैयार है. जिसका खर्चा भी उनको वहन करना होगा. इस पर कोर्ट ने आसाराम के अधिवक्ताओ से इसके बारे में जवाब मांगा था. 

Advertisement

आसाराम की ओर से जो जवाब पेश किया, जिसमें वो पुलिस कस्टडी में उपचार को लेकर तैयार नहीं है. ऐसे में कोर्ट ने आसाराम की ओर से  पेश उपचार के नाम पर जमानत को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आवेदनकर्ता आसाराम पुलिस कस्टडी में उपचार करवाने के लिए इच्छुक नही है तो फिर अपील पर नियमित सुनवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें - पूर्व विधायक मेवाराम जैन की याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार, केस अन्य बेंच को भेजने का आदेश