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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर के पूर्व कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन (Mewaram Jain) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस कुलदीप माथुर ने इस केस को अन्य बेंच के पास भेजने के आदेश जारी करते हुए बुधवार को सुनवाई टाल दी है.
दरअसल, 20 दिसंबर को एक महिला ने जोधपुर स्थित एक थाने में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन और आरपीएस आनंद सिंह राजपुरोहित समेत 9 लोगों खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. पुलिस को दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा था कि मेवाराम जैन ने उन्हें बेटी कहा था, लेकिन बाद में मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ गैंगरेप किया. यही नहीं, उसकी नाबालिग बेटी के सामने भी छेड़छाड़ की गई. मामले में नया मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर अचानक दो वीडियो अपलोड कर दिए गए, जिसका जिक्र FIR में पीड़िता ने किया है.
वायरल हो चुके हैं वीडियो
सोशल मीडिया पर इस वक्त दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि उनमें दिखने वाला शख्स मेवाराम जैन ही है. एक वीडियो 6 मिनट और दूसरा 53 सेकेंड का है. पुलिस रिपोर्ट में पीड़िता ने भी कहा था कि पूर्व विधायक ने रेप करते हुए वीडियो भी बनवाया था. बयान में पीड़िता ने यह भी कहा था कि मेवाराम जैन और रामस्वरूप का उससे मन भर गया तो उन्होंने दूसरी 15-16 साल की लड़कियां लाने को कहा था.
FIR में इन 9 लोगों के नाम
जोधपुर पश्चिम के राजीव गांधी नगर थाने में पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई FIR में पूर्व विधायक मेवाराम जैन समेत रामस्वरूप आचार्य, कोतवाल गंगाराम खावा, दाउद खां, बाड़मेर डीसीपी आनंद सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर के प्रधान प्रतिनिधि गिरधरसिंह सोढ़ा, नगर परिषद उपसभापति सुरतान सिंह, प्रवीण सेठिया, गोपाल सिंह राजपुरोहित के नामों का भी जिक्र है.
कांग्रेस ने पार्टी से निकाला
पूर्व विधायक के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्रवाई करते हुए मेवाराम जैन को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है. बीते शनिवार देर शाम सोशल मीडिया पर आदेश की कॉपी शेयर करते हुए कांग्रेस ने ये जानकारी साझा की गई.
25 जनवरी तक गिरफ्तारी नहीं
पुलिस ने गैंगरेप की शिकायत के बाद पीड़िता का मेडिकल करवाया था और बयान भी दर्ज किए. लेकिन गिरफ्तारी से पहले आरोपी मेवाराम जैन ने हाई कोर्ट की शरण ले ली और हाईकोर्ट ने राहत देते हुए मेवाराम की गिरफ्तारी पर 25 जनवरी तक रोक लगा दी है. आज भी हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई टाल दी है.