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अजमेर में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई, 22 किलोमीटर तक अवैध निर्माण ध्वस्त

नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि हाईवे-89 के दोनों ओर अतिक्रमण करने वालों को करीब ढाई माह पूर्व नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे.

अजमेर में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई, 22 किलोमीटर तक अवैध निर्माण ध्वस्त

Ajmer Bulldozer Action: अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में देवनगर नागौर गांव से गुजर रहे नेशनल हाईवे-89 पर बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. लोक निर्माण विभाग (PWD) और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की संयुक्त टीम ने हाईवे की जद में आ रहे अवैध निर्माणों पर जेसीबी का पीला पंजा चलाया. करीब 22 किलोमीटर लंबे हिस्से में फैले अतिक्रमण को हटाने की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. हाईवे किनारे बने अस्थायी व स्थायी निर्माण, दुकानों के आगे बढ़े चबूतरे, टीन शेड और अन्य अवैध ढांचे ध्वस्त किए गए. प्रशासन की इस सख्ती से सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था सुचारु करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

ढाई माह पहले जारी हो चुके थे नोटिस

नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि हाईवे-89 के दोनों ओर अतिक्रमण करने वालों को करीब ढाई माह पूर्व नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे. इसके साथ ही जिन मकानों और दुकानों का हिस्सा हाईवे सीमा में आ रहा था, उन्हें नियमों के तहत मुआवजा भी दिया जा चुका है. बावजूद इसके कुछ अतिक्रमणकारियों ने स्वेच्छा से अवैध निर्माण नहीं हटाए, जिसके चलते मजबूरन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत चलाया गया है और भविष्य में भी हाईवे सीमा में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी

अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया था. थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही और कहीं भी विरोध या तनाव की स्थिति नहीं बनी. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई. प्रशासन ने साफ किया कि हाईवे सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात को सुचारु रखने के लिए आगे भी इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे. अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अवैध निर्माण पाए जाने पर बिना किसी ढील के कार्रवाई की जाएगी.

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