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राजस्थान के तीन सरकारी विभागों में विदेशी सामान पर बैन, मदन दिलावर ने कहा- खरीदा तो होगी व्यक्तिगत वसूली

शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में अब केवल भारत में ही निर्मित स्वदेशी सामानों का उपयोग किया जाएगा.

राजस्थान के तीन सरकारी विभागों में विदेशी सामान पर बैन, मदन दिलावर ने कहा- खरीदा तो होगी व्यक्तिगत वसूली
मदन दिलावर के सख्त निर्देश

Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर स्वदेशी और विदेश सामानों का मुद्दा छेड़ दिया है. मदन दिलावर ने रक्षाबंधन त्यौहार से पहले महिलाओं से अपील करते हुए कहा है कि वह इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए स्वदेशी सामानों की ही खरीद करें. राखी खरीदने बाजार में जाए तो अपने भारतीय भाई बहनों के हाथों से बनी स्वदेशी राखी ही खरीदें, विदेशी खासकर चीन से निर्मित रखियो का बहिष्कार करें, उन्हें न खरीदें. मदन दिलावर ने अपने मंत्रालय विभागों में विदेशी सामानों को बैन करने का आदेश दिया है.

मदन दिलावर ने यह भी कहा है कि स्वदेशी राखी खरीद कर आप देश सेवा तो करेंगे ही, साथ ही अपने भारतीय भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध कराने में बड़ी मदद भी करेंगे. आपके एक राखी खरीदने से देश के सैकड़ों लोगों को जो इस उद्योग से जुड़े हैं, रोजगार मिलेगा. जो इस पवित्र त्यौहार पर उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा. स्वदेशी अपनाए और देश को मजबूत बनाएं.

तीन सरकारी विभागों में विदेशी सामान पर बैन

शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में अब केवल भारत में ही निर्मित स्वदेशी सामानों का उपयोग किया जाएगा. विदेश निर्मित सामानों की खरीद नहीं की जाएगी. इसके लिए शिक्षा,पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीनों विभागों को सख्त निर्देश दिया है.

शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के विनिर्माण क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की परिकल्पना की गई है.

विदेशी सामान खरीदा तो होगी व्यक्तिगत वसूली

शिक्षा,संस्कृत शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालयों में यथासंभव भारत में निर्मित सामानों को ही उपयोग में लिए जाए. यदि विशेष परिस्थितियों में भारत में निर्मित सामान उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी दशा में सामान क्रय करने / उपयोग में लेने हेतु मंत्री स्तर से अनुमति ली जाकर ही खरीद की जाए. यदि बिना अनुमति के भारत में निर्मित उत्पादों के अलावा और सामान खरीदा गया तो व्यक्तिगत रूप से वसूली होगी.

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