
Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है. बंदियों को कोर्ट पेशी या दूसरी जेलों में शिफ्ट करने के दौरान यात्रा पर मिलने वाला खुराक भत्ता अब बढ़ा दिया गया है. अब बंदियों को पुलिस अभिरक्षा में यात्रा (8 घंटे से अधिक) करने पर बंदी खुराक भत्ता 70 रुपये कर दिया गया है. इससे अब कोर्ट पेशी या दूसरे जेल में शिफ्ट करने के दौरान बंदियों को भूखों नहीं रहना होगा.
पहले प्रतिदिन मिलता था 10 रुपये
एक आरटीआई से पता चला कि प्रदेश में पुलिस गार्ड की अभिरक्षा जिस बंदी को बाहर यात्रा करनी पड़ती है, उसे 18 घंटे से अधिक की यात्रा करने पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खराक के लिए दिया जाता था. इस बंदी खुराक भत्ते का भुगतान संबंधित जेल से होता था.
पत्र लिखकर भत्ता बढ़ाने की मांग
जैसलमेर निवासी तनेराम मेघवाल ने मंत्री अर्जन राम मेघवाल को पत्र लिखा और बताया कि 18 घंटे से अधिक यात्रा में बंदियों को भूख लगने पर पुलिस गार्ड इंचार्ज द्वारा साधारण थाली भोजन न कराकर सिर्फ एक पार्ले जी बिस्किट खिलाया जाता है. तनेराम ने 03 जून को लिखे पत्र में बंदी खुराक भत्ते की राशि को बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि आपराधिक कृत्य के पश्चाताप की आग में जलने वाले बंदी पेट की आग के आगे अपने जीवन पर शर्मिंदा होते हैं.
अब 70 रुपये मिलेगा बंदी खुराक भत्ता
कई बार बंदी अधिक भूख लगने पर आत्महत्या का प्रयास करते हैं. ऐसे बीते 32 सालों से मिल रही खुराक व्यय राशि को नियमानुसार बढ़ाने की कृपा करें. इसके बाद गृह विभाग राजस्थान सरकार ने बंदियों को मिलने वाली खुराक भत्ता राशि को बढ़ा दिया है. अब 10 रुपये की बंदी खुराक भत्ते की जगह प्रतिदिन 70 रुपये मिलेगा. सरकार के इस फैसले के बाद से अब कोर्ट पेशी या दूसरे जेल में शिफ्ट किए जाने की स्थिति में यात्रा के दौरान बंदियों को भूखों नहीं मरना होगा.
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