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जयपुर जलदाय विभाग की बड़ी कार्रवाई, उपभोक्ता पर लगाई 28,600 रुपये की पेनल्टी

जयपुर जलदाय विभाग की ओर से पानी के कनेक्शन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत जलदाय विभाग ने एक उपभोक्त पर अवैध कनेक्शन को लेकर कार्रवाई की है.

जयपुर जलदाय विभाग की बड़ी कार्रवाई, उपभोक्ता पर लगाई 28,600 रुपये की पेनल्टी
प्रतीकात्मक फोटो

Jaipur Department of Water Resources: राजस्थान में जलदाय विभाग ने घरेलू पानी कनेक्शन को लेकर नया नियम लागू किया है. जिसमें पानी के दुरुपयोग पर भारी भड़कम जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है. वहीं जयपुर जलदाय विभाग की ओर से पानी के कनेक्शन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत जलदाय विभाग ने एक उपभोक्त पर अवैध कनेक्शन को लेकर कार्रवाई की है. विभाग ने कनेक्शन को काटकर उपभोक्ता पर 28 हजार 600 रुपये का जुर्माना लगाया है.

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जयपुर शहर में अवैध जल कनेक्शन की शिकायत प्राप्त होने पर अवैध कनेक्शन को काटकर  28 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही उपभोक्ता को नोटिस जारी किया गया है.

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जयपुर के झोटवाड़ा में हुई कार्रवाई

अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर अमिताभ शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जयपुर शहर के बाहुबली नगर नीवारू रोड झोटवाड़ा में  लक्ष्मी नारायण कुमावत के मकान संख्या 149 ए एवं 149 बी में अवैध जल कनेक्शन लेकर नियमित रूप से पेयजल प्राप्त किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई जिस पर सहायक अभियंता नगर उपखंड तृतीय द्वारा मौके पर जाकर कार्रवाई की एवं संबंधित उपभोक्ता को नोटिस जारी किया गया.

पानी के दुरुपयोग पर 1000 रुपये से लेकर 50 रुपये रोजाना लगेगा जुर्माना

राजस्थान जलदाय विभाग ने पानी की लीकेज से लेकर घरेलू कनेक्शन के गलत इस्तेमाल पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है. घरेलू कनेक्शन को व्यवसायी रूप में इस्तेमाल करने पर और बेवजह पानी बर्बाद करने पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है. पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद दोबारा गलती करने पर रोजना 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके बाद भी पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा.

घरेलू पानी के कनेक्शन पर न करें यह काम

जलदाय विभाग के मुताबिक, घरेलू पानी सप्लाई के जरीए पीने, नहाने, बर्तन और कपड़े धोने के काम में लाया जा सकेगा. लेकिन अगर इसका इस्तेमाल घर के उद्यानों, सिचाई कार्य, भवन निर्माण, सार्वजनिक फव्वारे, स्विमिंग पूल, सजावटी कार्य या सजावटी कार्यों में किया जाता है तो इस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 

घरेलू कनेक्शन का इस्तेमाल रेस्तरां, होटल, बोर्डिंग हाउस या आवासीय क्लब, थिएटर, सिनेमाघर और सड़कों पर पानी देने में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल होता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी. वाहनों को धोने में भी घरेलू पानी का उपयोग नहीं कर सकेंगे.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान में पानी पर जुर्माना! पहले 1000 फिर हर दिन 50 रुपये वसूले जाएंगे

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