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राजस्थान में दूसरे चरण का प्रचार थमा, 26 अप्रैल को 13 सीट समेत एक विधानसभा सीट पर मतदान, 48 घंटे नहीं होंगे यह काम

राजस्थान में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा.

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राजस्थान में दूसरे चरण का प्रचार थमा, 26 अप्रैल को 13 सीट समेत एक विधानसभा सीट पर मतदान, 48 घंटे नहीं होंगे यह काम

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है. राजस्थान में भी दूसरे चरण में मतदान है तो यहां भी बुधवार शाम 6 बजे के बाद 13 सीटों पर प्रचार प्रसार थम गया. अब 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा. जिसमें जनता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी. राजस्थान में दूसरे चरण का चुनाव काफी दिलचस्प है क्योंकि इनमें कई सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. राज्य की जिन लोकसभा सीटों पर जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उनमें अपने बेटों के लिए प्रचार अभियान में जुटे दो पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, दो केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं.

आम चुनाव के साथ ही बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा. राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं जिनमें से 12 पर मतदान 19 अप्रैल को हो गया था . प्रदेश के जिन 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, उनमें बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा शामिल है.

2.80 करोड़ मतदाता, 152 प्रत्याशी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन लोकसभा क्षेत्रों में कुल 2,80,78,399 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 26,837 सर्विस वोटर हैं. इन क्षेत्रों में 1,44,48,966 पुरुष, 1,36,02,272 महिला और 324 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं. 18-19 वर्ष आयु के 8,66,325 नव मतदाता पंजीकृत हैं. दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 3,22,829 और 85 वर्ष से अधिक आयु के 3,01,742 मतदाता हैं. पाली में सर्वाधिक 23,48,274 मतदाता पंजीकृत हैं. अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 19,99,399 मतदाता पंजीकृत हैं. इन 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है. इनमें 145 पुरूष और 7 महिलाएं हैं. सर्वाधिक 18 प्रत्य़ाशी चित्तौड़गढ़ और सबसे कम 7 प्रत्य़ाशी झालावाड़-बारां लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है.

राजस्थान में प्रचार थमने के बाद से मतदान तक क्या होगा प्रतिबंध

1. निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा.

2. द्वितीय चरण के चुनाव से सम्बंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा.

3. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित  करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा. कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी.

4. कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता.

5. राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा.

6. इस दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी.

7. इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा.  

8. प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा.

9. राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा.  साथ ही, एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा.  एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा.

10. निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए तथा बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 13 सीटों पर किसके-किसके बीच दंगल, 5 सीट पर सबकी नजर

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