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सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार से जुड़े सात प्रकरणों पर जांच और कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े एक मामले में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी के खिलाफ सीसीए नियम 16 के तहत दो अनुशासनात्मक जांच शुरू करने की अनुमति दी है.

सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार से जुड़े सात प्रकरणों पर जांच और कार्रवाई के निर्देश
सीएम भजनलाल शर्मा

CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने कुर्सी संभालते ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर निर्देश दिये थे. वहीं राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सात प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है. ये सभी प्रकरण भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े हुए हैं. इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत एक प्रकरण में विस्तृत जांच और अनुसंधान के आदेश भी दिए गए हैं.

तीन मामलों में अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक

मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े एक मामले में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी के खिलाफ सीसीए नियम 16 के तहत दो अनुशासनात्मक जांच शुरू करने की अनुमति दी है. इसके अलावा तीन गंभीर प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया गया है. नियम 16 सीसीए की जांच पूरी होने के बाद तीन प्रकरण राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं.

दो मामलों में रोकी गई पेंशन

सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी सख्ती बरतते हुए राज्यपाल की स्वीकृति से दो मामलों में उनकी पेंशन रोकी गई है. वहीं सीसीए नियम 34 के तहत दायर अपील खारिज कर पूर्व में दिए गए दंड को बरकरार रखा गया है.

मुख्यमंत्री ने राहत देते हुए सीसीए नियम 23 के तहत लघु शास्ति वाले दो प्रकरणों की अपील स्वीकार कर दो अधिकारियों को राहत दी है. वहीं एक प्रकरण में आरोप सिद्ध नहीं होने पर अधिकारी को बरी कर दिया गया है.

सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कड़ाई से अमल किया जा रहा है और इस दिशा में आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

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