Rajasthan: राजस्थान सिविल सर्विसेज अपील ट्रिब्यूनल (रेट) ने संविदा पर काम कर रही महिला डॉक्टर को मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) देने के लिए कहा है. न्यायिक सदस्य अनंत भंडारी और सदस्य शुचि शर्मा ने अदेश दिए. डॉ. अक्षिता ने याचिका दायर की थी.
महिला डॉक्टर की मैटरनिटी लीव को रिजेक्ट कर दिया था
स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. अक्षिता की मैटरनिटी लीव को रिजेक्ट कर दिया था. दोबारा जॉइन नहीं कराया तो डॉ. अक्षिता ने याचिका दायर कर दीं. राजस्थान सिविल सर्विसेज अपील ट्रिब्यूनल (रेट) ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक और सीएमएचओ सीकर को आदेश दिया कि डॉ. अक्षिता की लीव स्वीकार करके दोबारा ऑफिस ज्वाइन कराया जाए.
अस्थायी और संविदा कर्मचारी भी मतृत्व अवकाश की हकदार
राजस्थान सिविल सर्विसेज अपील ट्रिब्यूनल (रेट) ने कहा कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय ने संविदा, अस्थायी तौर पर कार्यरत महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश का हकदार माना है. लेकिन, याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य विभाग ने न तो मैटरनिटी लीव दिया और न ही फिर से जॉइन कराया. जबकि, वह मैटरनिटी लीव पाने की हकदार है. उसे दोबारा 180 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत कर दोबारा जॉइन कराया जाए.