राजस्थान के दौसा में 3 साल पहले खाकी वर्दी को शर्मासार करने वाले एक उप निरीक्षक (Sub Inspector) को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने वर्दी शर्मसार करने वाले पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. तत्कालीन ASI भूपेंद्र सिंह ने एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. कोर्ट से सजा मिलने पर दोषी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट में जाएगा.
विधानसभा चुनाव के समय हुई थी घटना
जानकारी के मुताबिक, मामला 10 नवंबर 2023 का है, जब विधानसभा चुनाव के लिए एक सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ड्यूटी पर गया था. इसी दौरान उसने एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के साथ एसआई (SI) द्वारा दुष्कर्म करने की घटना का पता चलते ही इलाके के लोग आक्रोशित हो गए और जमकर विरोध किया था.
इस दौरान लोगों ने बच्ची के साथ रेप करने वाले एसआई को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की थी. घटना से उस समय इलाके में काफी तनाव की स्थिति रही. पीड़िता मासूम बच्ची के पिता ने इसको लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया था, जिसमें उसने बताया कि उसकी 4 साल की बच्ची के साथ उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया.

विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सैनी
कोर्ट में पेश किए गए कुल 33 गवाह
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सैनी ने पैरवी की. इस दौरान कोर्ट में कुल 33 गवाहों के बयान और 46 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर SI को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माना देने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने माना कि जिसकी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा की है, उसने अपने कर्तव्यों को दरकिनार करते हुए 4 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.
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