Rajasthan News: राजस्थान के डिप्टी सीएम और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार (24 जुलाई) ने राजस्थान की सड़क पर नई रोडवेज बस को उतार दिया है. जिसकी घोषणा बजट के दौरान की गई थी. हालांकि बजट में 1300 नई बसों की घोषणा हुई थी. जिसमें कुछ बसों को उतारकर घोषणा को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है. बैरवा ने रोडवेज़ मुख्यालय से 5 नई बीएस-6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही यात्रियों की शिकायत का समाधान के लिए भी पोर्टल की शुरुआत की है.
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आमजन को बेहतर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए रोडवेज बेड़े में नई बसों को शामिल किया गया है . उन्होंने कहा कि बजट घोषणा में 1650 कार्मिकों की भर्ती एवं 1300 नई बसें शामिल करने की घोषणा मुख्यमंत्री के आमजन को सुरक्षित एवं सुगम परिवहन की मुहैया कराने की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है.
नई बसों में है विशेष सुविधा
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने यह भी जानकारी दी कि बेड़े में शामिल बसें नवीनतम प्रदूषण नियंत्रण मानक युक्त बीएस-6 श्रेणी की हैं जिसकी बस बॉडी का निर्माण कार्य नवीनतम बस बॉडी कोड आईएस-052 अनुसार करवाया गया हैं. जो उन्हें और अधिक सुरक्षित बनाता है. यह सभी वाहन वीटीएस (व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम) एवं महिला सुरक्षा हेतु पैनिक बटन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है. इसके साथ ही इनमें यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक पंक्ति में मोबाईल चार्जर सॉकेट लगाये गये हैं.
समाधान पोर्टल का लोकार्पण
उप मुख्यमंत्री ने यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम की आईटी शाखा द्वारा तैयार समाधान पोर्टल का भी लोकार्पण किया. विभागीय वेबसाईट https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc पर उपलब्ध पोर्टल के माध्यम से टिकटधारकों को बिना कार्यालय में उपस्थित हुए शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इससे दर्ज शिकायत पर सक्षम स्तर से होने वाली कार्यवाही में पारदर्शित आयेगी. शिकायतकर्ता शिकायत की वर्तमान स्थिति स्वयं के स्तर पर देखने में सक्षम होगे.
इन शिकायतों का मिलेगा समाधान
- निर्धारित बस स्टोपेज पर बस को ना रोकना.
- बस को बायपास से ले जाना.
- बस एवं बस स्टैण्ड पर उचित साफ-सफाई ना होना.
- बुकिंग क्लर्क द्वारा यात्री को सही सूचना उपलब्ध नहीं कराना.
- आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड से रियायत नहीं देना.
- चालक/परिचालक द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं करना.
- परिचालक द्वारा टिकिट नहीं देना.
- ऑनलाईन भुगतान के पश्चात टिकिट जारी नहीं होना.
- टिकिट रिफण्ड राशि की जानकारी करना.
- आगार द्वारा बिना सूचना के बस निरस्त कर देना.
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