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स्कूल के हेड मास्टर ने बच्चियों से की हैवानियत, किशोरी के पेट में दर्द होने पर हुआ खुलासा; कोर्ट ने सुनाई सजा

डूंगरपुर के एक सरकारी स्कूल में 8 से 12 साल की बच्चियों से हैवानियत करने वाले हेड मास्टर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 3 लाख 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

स्कूल के हेड मास्टर ने बच्चियों से की हैवानियत, किशोरी के पेट में दर्द होने पर हुआ खुलासा; कोर्ट ने सुनाई सजा
बच्चियों से हैवानियत करने वाले हेड मास्टर को आजीवन कारावास

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6 नाबालिग बच्चियों से हैवानियत करने वाले उसी स्कूल के हेड मास्टर रमेशचंद्र कटारा को मृत्यु पर्यन्त तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी हेड मास्टर पर 3.14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. नाबालिग बच्चियों से हैवानियत की वारदात के खुलासे के एक साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. 

8-12 साल की बच्चियों से की हैवानियत

सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 31 मई 2023 को सदर थाने में नाबालिग बच्चियों के परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. इसमें बताया था कि 8 से 12 साल की छोटी 6 बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ती है. उसी स्कूल के 55 वर्षीय हेड मास्टर रमेशचंद्र कटारा पुत्र उदयराम कटारा मीणा निवासी ददोदिया ने उनके साथ हैवानियत की. आरोपी हेड मास्टर बच्चियों को खेलने के बहाने बुलाता था.

बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोट से हुआ खुलासा

इसके बाद बच्चियों को स्कूल के कमरों में ले जाकर 8 से 12 साल की नन्ही छोटी बच्चियों के कपड़े उतारकर उनके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम देता था. हेड मास्टर रमेशचंद्र कटारा छुट्टी के दिन भी बच्चियों को स्कूल बुलाता और उन्हें साथ हैवानियत करता. वह कभी कभार बच्चियों को अपने साथ घर ले जाकर भी उनके साथ गलत काम करता था. स्कूल की एक बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोंट लगने के साथ पेट में दर्द की शिकायत होने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ.

आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी

मामले में पुलिस ने जांच कर कई सबूत जुटाए. वहीं पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई. मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आज शुक्रवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी हेड मास्टर रमेशचंद्र कटारा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (जीवन के अंतिम क्षण तक) की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 3 लाख 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

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