Lok Sabha Elections Results: सात चरणों में वोटिंग के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे (Lok Sabha Elections Result) को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है. 04 जून को नतीजे घोषित घोषित किए जाएंगे. राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव परिणाम कल ही आएंगे. हॉट सीट में शामिल जोधपुर लोकसभा पर सभी निहागें टिकी हुई हैं. इस सीट पर किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा, यह 04 जून को पता चल जाएगा. जोधपुर सीट (Jodhpur Lok Sabha Seat) के लिए मंगलवार को सुबह 8 बजे से राजकीय महिला पॉलोटेक्निक महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में मतगणना शुरू होगी.
155 राउंड में होगी मतगणना
काउंटिंग स्थल पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं. मतगणना के लिए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली आठ विधानसभा क्षेत्र के लिए 160 टेबल्स लगाई जाएगी. इन टेबलों पर 155 राउंड में मतगणना होगी. मतगणना के लिए जिले में तीन ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं. उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीप्ति शर्मा का कहना है कि मतगणना के लिए विधानसभावार कक्षों का निर्धारण, टेबलों का निर्धारित व राउण्डवार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है.
4 जून को सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी. उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी. पोस्टल बैलेट की काउंटिंग दो रूम में होगी. एक में 22 व दूसरे में 6 टेबल होगी. दोनों कक्षों में आरओ और एआरओ प्रभारी होंगे. मतगणना के लिए करीब 600 कर्मचारियों के अलावा एएआरओ मोर्चा संभालेंगे. सभी टेबल पर एक-एक टेबल पर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भी बैठेंगे.
साढ़े 800 से अधिक सुरक्षा जवानों की तैनात
मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर व बाहर साढ़े आठ सौ से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है. कॉलेज के अंदर ही नहीं, बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कमिश्नरेट के दोनों जिलों के थानों से ही नहीं, बल्कि अधिकारियों के कार्यालय व पुलिस लाइन से जाब्ता लगाया गया है, जो मंगलवार सुबह छह बजे से ड्यूटी पर तैनात होगा. मतगणना के दौरान 859 पुलिस अधिकारी और जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. इनमें 77 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है.
लोकसभा आम चुनाव के तहत मतगणना को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में पांच जून तक निषेधाज्ञा लागू की गई है. डीसीपी हेडक्वार्टर द्वारा जारी आदेश के तहत आयुक्तालय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सभा, जुलूस, धरना, रैली इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा.
इसी प्रकार मतगणना के दौरान अथवा पश्चात किसी प्रकार के विजयी जुलूस एवं रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी. वही ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग भी रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जाएगा. यह निषेधाज्ञा आदेश 5 जून तक प्रभावी रहेगा तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा.
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