SI Paper Leak Case: एसआई भर्ती मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई तीसरे दिन भी जारी, भर्ती रद्द करने की मांग की गई है 

SI Paper Leak Case: हाईकोर्ट ने मंगलवार (11 फरवरी) को राजस्थान लोक सेवा आयोग पर सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट के रुख को देखकर लग रहा है कि लोक सेवा आयोग को जिम्मेदार बनाने को लेकर और टिप्पणी कर सकता है. 

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SI Paper Leak Case: एसआई भर्ती मामले में आज (12 फरवरी) हाईकोर्ट में सुनवाई तीसरे दिन भी जारी रहेगी. साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी. कैलाश चंद्र शर्मा की याचिका पर जस्टिस समीर जैन सुनवाई करेंगे. इस याचिका में भर्ती को रद्द करने की मांग की गई है. कोर्ट ने 11 फरवरी को सरकार को सभी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखने को कहा था. कोर्ट में सरकार ने कहा था कि आखिर याचिकाकर्ता किस आदेश को चुनौती देते हुए आए हैं? जबकि, सरकार ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, अभी मामला जांच के दायरे में है, इसलिए फैसला भी नहीं हुआ है. यही बात ट्रेनी एसआई की तरफ से पक्ष रख रहे वकीलों ने भी कही. 

कोर्ट को बताया 52 लोगों की ग‍िरफ्तारी हुई  

कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि उनके पास जो रिकॉर्ड हैं, उसके मुताबिक रामू राम राईका और बाबूलाल कटारा को मिलाकर सिर्फ 52 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि 50 गिरफ्तारी हो या 30, जब यह पता चल रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है तो सख्त एक्शन होना चाहिए. आज कोर्ट में सरकार ने जो रिकॉर्ड रखे, उसमें अगस्त तक की गिरफ्तारी का ही रिकॉर्ड था. एजी की राय, कैबिनेट सब कमिटी की राय भी 13 अगस्त 2024 को भेजी गई एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर ही तय हुआ है.

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कोर्ट ने पूछा-कोई र‍िपोर्ट बनाई 

इसीलिए कोर्ट ने वीके सिंह से पूछा कि क्या आपने इसके बाद भी कोई रिपोर्ट बनाई है? इस पर वीके सिंह ने कहा कि नहीं, उन्होंने दूसरी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है. संभव है कि आने वाले दिनों में एक अपडेटेड रिपोर्ट बनाने को कोर्ट कह सकता है. कोर्ट ने साफ किया है कि यह मामला सिर्फ 800 ट्रेनी एसआई से जुड़ा नहीं है. बल्कि,  इसके कई आयाम हैं. इसमें RPSC भी प्रमुख है. 

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23 आरोप‍ियों की जमानत याच‍िका पर भी सुनवाई होगी 

कोर्ट की सख्ती के बाद यह देखना होगा कि क्या RPSC की भूमिका को लेकर कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है. कोर्ट ने नियुक्त किए गए सदस्यों की जिम्मेदारी तय करने का सवाल भी उठाया था, साथ ही सरकार से पूछा था कि क्या ऐसी नियुक्तियों से पहले बैक ग्राउंड चेक नहीं किया जाता? इसके अलावा 23 आरोपियों की जमानत याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

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