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साइबर क्राइम में जमानत के लिए बनेगा स्मार्टफोन और बैंक खाते तक का नियम, हाई कोर्ट का राजस्थान सरकार को निर्देश

साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट को लेकर नया नियम बनाने का निर्देश दिया है.

साइबर क्राइम में जमानत के लिए बनेगा स्मार्टफोन और बैंक खाते तक का नियम, हाई कोर्ट का राजस्थान सरकार को निर्देश

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच और प्रभावी मॉनिटरिंग को लेकर राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि वर्ष 2024 में साइबर अपराधों में 31.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो चिंताजनक है.वहीं, साइबर अपराध से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 आरोपियों को शर्तों के साथ जमानत दी है.

बैंक अकाउंट के लिए भी बनेंगे नियम 

याचिकाकर्ता के वकील गिरीश खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी केवल एक पोस्टपेड सिम कार्ड का उपयोग करेगा और स्मार्टफोन नहीं रखेगा.इसके अलावा, रिहाई से पहले उसे अपने बैंक खाते की जानकारी जांच अधिकारी और ट्रायल कोर्ट को देनी होगी. आरोपी को सिर्फ उसी एक बैंक खाते का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी. अदालत ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया है कि आरोपी का कोई नया बैंक खाता न खोला जाए. साथ ही, आरोपियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग से भी दूर रहने की शर्त लगाई गई है.

प्रतिदिन औसतन 406 लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार

वहीं, अदालत ने साइबर अपराधों की गंभीरता पर चर्चा करते हुए कहा कि अगस्त 2025 तक साइबर क्राइम हैल्पलाइन नंबर 1930 पर कुल 12,612 शिकायतें दर्ज की गईं, यानी प्रतिदिन औसतन 406 लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार बन रहे हैं. कोर्ट ने बताया कि इन अपराधों में मुख्य रूप से सिम कार्ड, मोबाइल फोन, म्यूल बैंक खाते और डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है. इसमें युवाओं की भूमिका, आरोपी और पीड़ित दोनों रूपों में, लगातार बढ़ती दिख रही है.

मामले में न्यायमित्र आदर्श सिंघल ने बताया कि अदालत ने सरकार और संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे साइबर क्राइम शिकायतों को निर्धारित प्रारूप में दर्ज करें, तय समय सीमा में जांच की समीक्षा करें और हर पखवाड़े रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार व साइबर अपराध समिति को सौंपें.

इसके साथ, अदालत ने जनता को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए हर माह सार्वजनिक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, स्कूलों और कॉलेजों में साइबर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने और ‘साइबर जागरूकता दिवस' मनाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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