विज्ञापन
This Article is From Oct 21, 2024

झालावाड़: अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार किया रेप, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

युवक ने पीड़िता की फोटो वायरल और बदनाम करने की धमकी देकर कई बार घर पर बुलाया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए.

झालावाड़: अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार किया रेप, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा
रेप के दोषी को कठोर कारावास की सजा

Rajasthan News: झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी के साथ बार-बार रेप करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. आरोपी किशोरी की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार रेप की घटना को अंजाम दिया. विशेष न्यायाधीश राजेश शर्मा ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और 75 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है. जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा काटना होगी. इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता को 4 लाख रुपये आर्थिक सहायता दिलाने की भी अनुशंसा की है. 

घर बुलाकर बनाए शारीरिक संबंध

विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 11 अगस्त 2023 को महिला थाना झालावाड़ में पीड़िता ने अपने पिता के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया था कि करीब 10 महीने पहले युवक ने रात के एक बजे पीडिता को अपने घर पर बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान युवक ने उसके अश्लील फोटो अपने मोबाइल में खीच लिए.

फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया रेप

इसके बाद युवक ने पीड़िता की फोटो वायरल और बदनाम करने की धमकी देकर कई बार घर पर बुलाया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. जब सुबह 8 बजे पीड़िता अपने भाई-बहनों और अन्य विद्यार्थियों के साथ स्कूल जा रही थी, तो युवक ने पीड़िता को रोक लिया और बंदूक दिखाकर उसके साथ भागने के लिए कहा. इस पर पीड़िता रोती हुई अपने घर वापस गई और अपने माता-पिता को सारी बात बताई. इस पर पीडिता ने पिता के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने जांच कर युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. तब से युवक न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. 

पीड़िता को 4 लाख की आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंसा

मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए 18 गवाह और 49 दस्तावेज पेश किए. जिसके अधार पर न्यायालय ने युवक को दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश राजेश शर्मा ने 20 वर्ष कठोर कारावास और 75 हजार के जुर्माने से दण्डित किया है. जुर्मना नहीं भरने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है. कोर्ट ने मामले में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंसा भी की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com