Voter ID Card: वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड एक जरूरी पहचान पत्र है. वोटर आई कार्ड जरूरी है. अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है. वोट देने के लिए आप अपने दूसरे आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं.
आधार कार्ड और बैंक पासबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
वोट डालने के लिए आधार कार्ड, बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो लगा सेवा पहचान पत्र दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं. अगर आपके पास इसमें से भी डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं है, तो फिर ऐसे में आप अपनी बैंक पासबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बस वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है. सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र से भी मतदान कर सकते हैं.
ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़वा सकते हैं अपना
वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर वोट नहीं डाल सकते हैं, इसलिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना जरूरी है. वोटिंग लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जुड़वा सकते हैं. भारतीय निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट https://hindi.eci.gov.in/ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नजदीकी मतदान केंद्र जाना होगा.
यह भी पढ़ें: Voter ID Card ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? जान लें ये आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा काम