
Tobacco Selling Punishment: राजस्थान में एक बार फिर तंबाकू और सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है. बीते साल 2024 के मई महीने में ही स्कूल के आसपास तंबाकू, सिगरेट और गुटखा की दुकानों को हटाने का अभियान चलाया गया था. भरतपुर में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू-सिगरेट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे गए थे. वहीं अब भरतपुर में तंबाकू बेचने वालों दुकान और व्यापारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है.
7 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना
भरतपुर में तंबाकू बेचने के लिए व्यापारियों के पास लाइसेंस होना जरूरी कर दिया गया है. बिना लाइसेंस तंबाकू बेचा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अगर बिना लाइसेंस तंबाकू की बिक्री की जाएगी तो व्यारापी को 7 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. यह पहल भरतपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए की जा रही है. नाबालिग को तंबाकू बेचने पर पूरी तरह से बैन रहेगा. इसको लेकर आज नगर निगम में तंबाकू वेंडर्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई.
आसानी से लोगों को नहीं मिले तंबाकू
नगर निगम के आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने बताया कि तंबाकू निषेध के संबंध में जो बाइलॉज बने हुए हैं. तंबाकू उत्पाद के विक्रय को नियंत्रित करने के लिए और, तंबाकू आसानी से लोगों को नहीं मिले. साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्रों से दूर तंबाकू को बेचा जाए. हर व्यक्ति तंबाकू नहीं बेचे. इसके लिए व्यापारियों के साथ एक वर्कशॉप की गई है. उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि वह कहां-कहां तंबाकू की दुकान नहीं लगा सकते. तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस कैसे मिलेगा और, किस-किस को तंबाकू नहीं बेचा सकता. छोटे बच्चों को तंबाकू नहीं बेचा जाएगा. इसलिए व्यापारियों पर कुछ बाउंडेशन लगाई गई हैं.
अगर कोई व्यापारी नाबालिग को तंबाकू बेचता पाया गया तो, उसे 7 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना लगेगा. व्यापारियों की मांग के अनुसार तंबाकू का लाइसेंस देने के लिए नगर निगम में कैंप लगाया जाएगा. जिससे जल्द से जल्द व्यापारियों को तंबाकू लाइसेंस मिले. बिना लाइसेंस के जो भी व्यापारी तंबाकू बेचते हुए पाया गया तो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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