किसान की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार अग्रवाल ने सोमवार को आरोपी भगवानाराम पुत्र सुरजाराम जाट को सजा सुनाई. भोलूसर गांव में 12 सितंबर 2017 को कुल्हाड़ी से वार कर किसान रामसिंह की हत्या कर दी गई थी. रामसिंह के बेटे ने हत्या का मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में कुल 15 गवाह परीक्षित हुए.
हरियाणा के भिवानी जिले के गांव धारवान बास निवासी संजय कुमार पुत्र रामसिंह जाट ने 13 सितंबर 2017 को सरदारशहर पुलिस थाने में पिता की हत्या का मामला दर्ज करवाया था.
संजय कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 12 सितंबर 2017 को मैं, मेरे पिता और मेरा भांजा दिनेश पुत्र मोहरसिंह जाट खेत में मौजूद थे. दोपहर करीब 12 बजे मेरे पिता खेत के बीच में चारपाई पर बैठे आराम कर रहे थे. उसी वक्त भगवानाराम पुत्र सुरजाराम जाट व दो तीन अन्य व्यक्ति खेत में आए और चारपाई पर बैठे मेरे पिता पर पीछे से भगवानाराम ने कुल्हाड़ी से वार किया. अन्य व्यक्तियों ने भी हथियारों से मेरे पिता पर वार किया और मेरे पिता को जान से मार दिया. इसके बाद भगवानाराम हमें मारने के लिए पीछे भागा तो हम जान बचाकर वहां से भाग निकले और रिश्तेदारों को सूचना दी. बाद में पुलिस ने बेटे की रिपोर्ट पर पिता की हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी भगवानाराम जाट को गिरफ्तार किया था.
साथ ही अपनी शिकायत में संजय कुमार ने बताया कि मेरे पिता रामसिंह के हिस्से में करीब 70 बीघा खेती की जमीन और एक मकान भोलूसर में वसीयत के जरिए मेरे पिता के मामा पूर्णाराम द्वारा आई हुई थी. मेरे पिता करीब 60 साल से ग्राम भोलूसर में रहते थे. शिकायत में संजय कुमार ने बताया कि भोलूसर में भगवानाराम पुत्र सुरजाराम जाट खेती की जमीन हड़पना चाहता था, जिसके चलते पहले भी भगवानाराम व उसके लड़कों ने जमीन के मामले को लेकर मेरे पिता को अकेला पाकर मारपीट व गाली गलौच की थी. जिसकी सूचना मेरे पिता द्वारा थाना सरदारशहर में दी गई थी. हालांकि उस वक्त थाने वालों के सामने भगवानाराम ने अपनी गलती मानी और आगे कोई घटना नही करने का आश्वासन दिया था.