Rajasthan University of Health Sciences Jaipur: राजस्थान में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं. वहीं अब एक और नया पेपर लीक का मामला सामने आया है. हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 23, 24 एवं 25 जनवरी को आयोजित की गई थी. लेकिन इस परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक होने की सूचना पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है. साथ ही छात्रहित में इन परीक्षाओं को रद्द भी कर दिया गया है. इस मामले में अनुसंधान के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी गई है.
परीक्षा से पहले ही पेपर छात्रों के पास हुई प्रसारित
यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के एप्लाइड एनाटोमी एण्ड एप्लाइड फिजियोलॉजी, द्वितीय सेमेस्टर के एप्लाइड बायोकेमेस्ट्री एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन एण्ड डाइटेक्टिस तथा तृतीय सेमेस्टर के एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एण्ड इंफेक्शन क्रंट्रोल इन्क्लूडिंग सेफ्टी विषय की क्रमशः 23, 24 एवं 25 जनवरी को परीक्षाएं आयोजित की गई थीं. पेपर लीक होने की सूचना के आधार पर पाया गया कि इन विषयों की जो परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, उनके प्रश्न पत्रों के केवल थ्योरी-बेस्ड खंड में शामिल कुछ प्रश्नों की हस्त-लिखित प्रति छात्रों के बीच पूर्व से प्रसारित हुई है. इनमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQs) शामिल नहीं हैं. फिर भी इन परीक्षाओं की गोपनीयता एवं छात्र हितों के दृष्टिगत इस प्रकरण को पूर्ण गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है. आगामी परीक्षाएं विधिवत् रूप से संचालित रहेंगी.
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण की गहन जांच एवं अनुसंधान हेतु पुलिस आयुक्तालय, जयपुर में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है. साथ ही, आंतरिक जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी गई है. निरस्त परीक्षाओं के पुनः आयोजन के संबंध में नवीन तिथियों की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जारी की जाएगी.
टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जारी
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के कुछ अंश की हस्त लिखित प्रति छात्रों के बीच परीक्षा से पूर्व प्रसारित हुई है. इस प्रकरण को पूर्ण गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने BNS 2023 की धारा 318(4) और 61(2)(b) तथा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर इसके मूल स्रोत और इसके प्रसार में शामिल व्यक्तियों की पहचान के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन तत्काल जारी किया. केवल 24 घंटों के भीतर इस प्रकरण में जयपुर पुलिस ने 5 संदिग्धों को दस्तयाब किया है जिनसे अनुसंधान व पूछताछ जारी है.