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Rajasthan: श्रीगंगानगर में भारत-पाक सीमा पर लगा 'नाइट कर्फ्यू', शाम 7 बजे के बाद आवाजाही पर रोक; शादी हो या पार्टी नहीं बजा पाएंगे DJ

10 साल पहले जिस बीकानेर रेंज में हेरोइन का एक भी मामला सामने नहीं देखा गया था, वहां अब पिछले तीन सालों में हेरोइन का जखीरा मिल रहा है. अब तक इस क्षेत्र में 158.500 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी जा चुकी है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत अरबों रुपये है.

Rajasthan: श्रीगंगानगर में भारत-पाक सीमा पर लगा 'नाइट कर्फ्यू', शाम 7 बजे के बाद आवाजाही पर रोक; शादी हो या पार्टी नहीं बजा पाएंगे DJ
राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत-पाक बॉर्डर के पास रात में निकलने पर लगी रोक, जानें नए नियम
NDTV Reporter

Rajasthan News: अगर आप श्रीगंगानगर या इसके आस-पास के बॉर्डर इलाकों में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. हाल ही में हुई एक तस्करी की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और बुधवार को कुछ नए नियम लागू किए हैं. आइए जानते हैं कि नए नियम क्या हैं, ये किन-किन इलाकों में लागू रहेंगे और इनके उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

रात में घर से निकलने पर पाबंदी

अब से भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक किसी भी आम इंसान के आने-जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. यानी अगर आपका घर या खेत बॉर्डर के एकदम पास है, तो इस समय के बीच बाहर निकलने से बचें.

रात के समय नहीं बजा पाएंगे लाउडस्पीकर और डीजे

इसके अलावा, रात के समय इस क्षेत्र में तेज रोशनी, लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखे या किसी भी प्रकार के ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों के काम में किसी तरह की बाधा न आए. यह प्रतिबंध राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.

यह नियम किन-किन इलाकों में लागू होगा?

यह पाबंदी सिर्फ श्रीगंगानगर शहर के बॉर्डर पर नहीं, बल्कि जिले से लगने वाली पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लागू है. इसमें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला, रायसिंहनगर, पदमपुर और श्रीकरणपुर जैसे इलाके शामिल हैं.

पाकिस्तानी सिम चलाने पर सख्त बैन

प्रशासन ने एक और बहुत जरूरी आदेश दिया है कि इस इलाके में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी मोबाइल सिम का इस्तेमाल नहीं करेगा. अगर किसी के पास ऐसा सिम पाया गया या वो इसका इस्तेमाल करता दिखा, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी. बताया गया है कि सीमा पार के मोबाइल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय क्षेत्र में 3-4 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता है. ऐसे में जिले के किसी भी हिस्से में पाकिस्तानी सिम का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने ये आदेश नए कानून (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163) के तहत जारी किए हैं. आसान शब्दों में कहें तो, अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है या रात में बॉर्डर के पास घूमता हुआ पाया जाता है, तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है.

क्यों लेना पड़ा यह फैसला?

प्रशासन का कहना है कि यह फैसला देश और आपकी सुरक्षा के लिए ही लिया गया है। इसलिए, अगर आप इन इलाकों के आस-पास रहते हैं या वहां किसी काम से जा रहे हैं, तो समय का खास ध्यान रखें. शाम 7 बजे से पहले अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं और पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें.

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