Rajasthan: जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग (PHED) जैसलमेर के अधीक्षण अभियंता (SE) कार्यालय में कुर्की की बड़ी कार्रवाई हुई. कार्यालय के फर्नीचर, कंप्यूटर और एक कमरे को सील कर दिया गया है. यह कार्रवाई 2019 में विभाग के पानी के कैंटर से हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में कमरे को सील कर दिया था. वकील उम्मेद सिंह नरावत ने बताया कि 18 जनवरी 2019 को विभाग के पानी के टैंकर से दुर्घटना में बाइक चालक रावलसिंह की मौत हो गई थी. झलारिया तहसील पोकरण का रहने वाला था.
ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुआवजा देने का दिया था आदेश
रावल सिंह के परिजन ने मुआवजा मांगा. ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 20 जुलाई 2024 को इस मामले में निर्णय पारित किया. 14,65,019 रुपये ब्याज सहित देने का आदेश दिया. 6% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया था. लेकिन, मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया. मुआवजा नहीं देने पर संपत्ति कुर्क करने के लिए अप्लाई किया. आदेश का पालन नहीं होने पर जिला एवं सत्र न्यायालय जैसलमेर ने अधीक्षण अभियंता (SE) कार्यालय पर कुर्की वारंट जारी किया.
फर्नीचर और कंप्यूटर को जब्त कर सील कर दिया गया
अधीक्षण अभियंता कैलाश मीणा और सहायक अभियंता की उपस्थिति में कार्यालय के फर्नीचर और कंप्यूटर को जब्त कर सील कर दिया गया. अधिवक्ता उम्मेदसिंह नरावत की निशानदेही पर कुर्की प्रक्रिया पूरी की.जब्त की गई संपत्ति को कार्यालय भवन के एक कमरे में सुरक्षित रखा गया है, जिसे ताला लगाकर सील कर दिया गया. जब्त की गई संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंता कैलाश मीणा को सौंपी गई है.
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