![राजस्थान के इन जिलों में 10 पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगी रोक, दिखाई सख्ती राजस्थान के इन जिलों में 10 पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगी रोक, दिखाई सख्ती](https://c.ndtvimg.com/2024-06/ukk7t45o_jaipur_625x300_11_June_24.jpg?im=FitAndFill,algorithm=dnn,width=773,height=435)
Rajasthan Traffic Control Board: जेडीए में सोमवार यानी 10 जनू को ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई. वाहनों पर सख्ती करने का फैसला लिया है. बैठक में जयपुर आरटीओ से अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया है.
परिवहन विभाग ने 2017 में दिए थे आदेश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देश दिया था. एनसीआर क्षेत्र में आने वाले शहरों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को डी-रजिस्टर्ड किया जाए. परिवहन विभाग ने 2017 में आदेश जारी किए थे.
समय पूरा कर चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रिन्यू
एनसीआर के क्षेत्र में राजस्थान के अलवर और भरतपुर शहर हैं. इन शहरों में समय पूरा कर चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करने का नियम है.
इन शहरों में रोक लगाई गई थी
करीब 4 साल पहले परिवहन विभाग ने एनसीआर के अलावा राजस्थान में 4 शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा को नॉन अटेनमेंट शहरों की श्रेणी में शामिल किया है. इनमें 15 साल पुराने डीजल कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी थी.
नहीं हो रहा था आदेश का पालन
अब तक आदेश का पालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा था. इसके बाद सोमवार को ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में इस नियम की पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए गए हैं.