
Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. जिसमें "बार कौंसिल आफ इंडिया" के निर्देशों के बाद "बार कौंसिल आफ राजस्थान" ने प्रदेश में हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है. जिसके तहत झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर ऐसे 236 वकीलों की सूची बार रूम में लग गई है. जिनकी प्रैक्टिस पर बार कौंसिल आफ राजस्थान ने रोक लगा दी है.
236 वकीलों की प्रैक्टिस पर लगी रोक
दरअसल बार कौंसिल आफ इंडिया ने नियम बनाया था कि 1 जुलाई 2010 के बाद यदि कोई एलएलबी स्नातक बार में रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसे दो साल के अंदर-अंदर 'आल इंडिया बार एग्जामिनेशन', यानि 'एआईबीई' की परीक्षा पास करनी होगी.
लेकिन बड़ी संख्या में वकीलों ने यह परीक्षा पास किए बगैर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी. अब इस मामले में बार ने कड़ा रूख अपनाया है और बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड वकीलों की प्रैक्टिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अब ये वकील 'एआईबीई एग्जाम' पास करके ही कोर्ट में पैरवी कर पाएंगे.
236 में से मात्र 10-15 कर रहे नियमित प्रैक्टिस
इस आदेश के बाद अध्यक्ष सुभाष पूनियां की अध्यक्षता में बार एसोसिएशन की बैठक हुई. जिसमें सूची पर मंथन किया गया तो सामने आया कि 236 वकीलों की सूची में से महज 10—15 वकील ही ऐसे हैं. जो नियमित तौर पर झुंझुनूं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं. साथ ही सूची में ऐसे नाम भी शामिल है. जिन वकीलों का बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हुए दो साल भी नहीं हुए. फिर भी उनकी वकालत पर रोक लगा दी है.
बार कौंसिल संशोधित सूची जल्द करेगा जारी
पूनियां ने बताया कि 2024 के बाद एआईबीई का एग्जाम भी नहीं हुआ है. इसलिए संभावना है कि जल्द ही बार कौंसिल संशोधित सूची जारी करेगा. उन्होंने आगे बताया कि वे भी सभी वकीलों से संपर्क कर उन्हें 'एआईबीई एग्जाम' पास करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. ताकि उनकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहे. आपको बता दें इसी तरह झुंझुनूं जिले की अन्य बार एसोसिएशन को भी ऐसे वकीलों की सूची भेजी गई है.
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