राजस्थान शिक्षा विभाग ने अमायरा की मौत के बाद स्कूल के खिलाफ आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, नीरजा मोदी स्कूल की कक्षा ग्यारहवीं और 12वीं की मान्यता को रद्द किया गया है. कक्षा 11 के दो आगामी सत्र और कक्षा 12 का एक सत्र विद्यालय में संचालित नहीं हो सकेगा. इस सत्र में केवल कक्षा 11 से 12 में प्रमोट हो रहे विद्यार्थी वहीं पढ़ सकेंगे.
कोर्ट ने CBSE के आदेश को किया था रद्द
हालांकि, कुछ ऐसा ही आदेश पूर्व में सीबीएसई की ओर से भी निकाला गया था. इस आदेश को हाल ही में हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप से रद्द भी कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीएसई से उन स्कूलों की सूची भी मांगी थी, जहां पर वे विद्यार्थियों को शिफ्ट करने का विचार रखते हैं.
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अमायरा के परिजन ने बताया खानापूर्ति
वहीं शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अमायरा के परिजनों ने विभाग पर ढीले रवैया का आरोप लगाया है. अमायरा के पिता विजय ने कहा कि सीबीएसई ने अपने आदेश में साफ कहा था कि कक्षा 1 से 8 तक का फैसला राजस्थान शिक्षा विभाग लेगा, लेकिन यह आदेश केवल कक्षा 11, 12 के लिए निकाले गए हैं. जब स्कूल कक्षा 11 से 12 के लिए भी सेफ नहीं है, तो वह कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए सेफ कैसे होगा?
वहीं संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि शिक्षा विभाग का आदेश सीबीएसई के आदेश की कॉपी है, यह सिर्फ खानापूर्ति है. हमारा जिस बच्ची ने स्कूल की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर सुसाइड की. उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.
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