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This Article is From Apr 15, 2025

राजस्थान में अब स्कूल से गायब नहीं हो सकेंगे छात्र, एप से रोज लगेगी हाजिरी; नहीं माना नियम तो होगी कार्रवाई

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत कई दिनों करअनुपस्थित रहने छात्रों को डाटा आसानी से सामने आ जाएगा.

राजस्थान में अब स्कूल से गायब नहीं हो सकेंगे छात्र, एप से रोज लगेगी हाजिरी; नहीं माना नियम तो होगी कार्रवाई
Rajasthan Education Department
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Jaipur News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आ रही थीं. इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के बाद स्कूलों के टीचिंग स्टाफ को अपने मोबाइल पर यह ऐप अपलोड करने को कहा गया है. जिसमें उपस्थित छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी. साथ ही अनुपस्थित छात्रों की भी पहचान की जाएगी. इस अटेंडेंस ऐप में छात्रों को तीन विकल्प दिए गए हैं जिसमें बीमारी, स्वीकृत छुट्टी या बिना बताए अनुपस्थित होना शामिल है.

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले से ही  है कई स्कूलों में लागू

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस ऐप को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले फरवरी माह में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले और दूसरे चरण के 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों और 205 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शुरू किया गया था. उचित परिणाम मिलने के बाद इसे सभी सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया है.

प्रार्थना सभा में टीचर लेने अटेंडेंस

जारी आदेश में साफ कहा गया है कि स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान एप के जरिए विद्यार्थियों की उपस्थिति ली जाएगी. और केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को ही चिन्हित करना होगा. जिसे सीधे शाला दर्पण पोर्टल पर फीड किया जाएगा. ताकि जरूरत के समय स्कूल को यह डाटा मिल सके. इस एप के जरिए विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज होने से फर्जीवाड़ा भी रुकेगा और स्कूलों में उपस्थिति का सच भी सामने आएगा.

रोजाना विद्यार्थियों की उपस्थिति होगी दर्ज

इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूल के प्रिंसिपल को जिम्मेदारी दी है. जिसमें वह सभी स्टाफ के मोबाइल में एप डाउनलोड करवाकर इंस्टॉल करवाएं और इसके जरिए रोजाना विद्यार्थियों की उपस्थिति भी दर्ज करवाना सुनिश्चित करें. संस्था प्रधान का यह भी कर्तव्य रहेगा कि वह शालादर्पण पोर्टल पर हर कक्षा अध्यापक की मैपिंग सुनिश्चित करें. कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित रहने पर संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति संस्था प्रधान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में दर्ज करानी होगी. और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

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