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SI भर्ती परीक्षा 2021 पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, याचिकाकर्ताओं को भी परीक्षा में शामिल करने के आदेश

पेपर लीक की वजह से दोबारा होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा में शाम‍िल होने के ल‍िए अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याच‍िका दायर की थी, ज‍िस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. 

SI भर्ती परीक्षा 2021 पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, याचिकाकर्ताओं को भी परीक्षा में शामिल करने के आदेश
राजस्थान हाई कोर्ट.

राजस्थान हाईकोर्ट में आज एसआई भर्ती 2021 को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को भर्ती में आवेदन करने के लिए प्रोविजनल अनुमति प्रदान की है. 

दोबारा होगी एसआई भर्ती परीक्षा 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) रद्द की गई एसआई भर्ती 2021 का पुनः आयोजन करवा रहा है.  हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे. 

3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा 

एसआई भर्ती 2021 के लिए लगभग 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन सितंबर 2021 में आयोजित परीक्षा में केवल 3,83,097 अभ्यर्थी ही दोनों पेपर में शामिल हुए थे. आयोग पुनर्परीक्षा में भी इन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल करने पर कायम है.

हाई कोर्ट में दायर की याचिका 

इस निर्णय का अन्य अभ्यर्थियों द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कोरोना महामारी और अन्य कारणों से जो अभ्यर्थी उस समय परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, उन्हें भी एक और अवसर दिया जाना चाहिए. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील, रवींद्र सैनी और निखिल कुमावत ने पैरवी की. 

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