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जयपुर रीजन में 539 नए गांव शामिल करने पर हाई कोर्ट का स्टे, विकास कार्यों पर लगाई रोक

JDA ने जयपुर क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान 2025 बनाया था, जो वर्ष 2011 से वर्ष 2025 तक प्रभावी रहा. इसके बाद वर्ष 2025 से 2047 तक लागू होने वाले मास्टर प्लान 2047 को अभी तक तैयार नहीं किया गया है और न ही उसकी विधिवत प्रक्रिया पूर्ण की गई है.

जयपुर रीजन में 539 नए गांव शामिल करने पर हाई कोर्ट का स्टे, विकास कार्यों पर लगाई रोक
प्रतीकात्मक फोटो AI

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर रीजन में 539 नए गांवों को शामिल करने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि पर रोक लगा दी है. यह आदेश जनहित याचिका संख्या 4464/2026, संजय जोशी बनाम राज्य सरकार में सुनवाई के दौरान पारित किया गया. प्रार्थी-याचिकाकर्ता संजय जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार के आदेश पर 1 अक्टूबर 2025 को चुनौती दी गई थी, जिसे 3 अक्तूबर 2025 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था. उक्त आदेश के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर रीजन में 539 नए गांवों को शामिल किया गया है.

राज्य सरकार का आदेश अवैध

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने जयपुर क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान 2025 बनाया था, जो वर्ष 2011 से वर्ष 2025 तक प्रभावी रहा. इसके बाद वर्ष 2025 से 2047 तक लागू होने वाले मास्टर प्लान 2047 को अभी तक तैयार नहीं किया गया है और न ही उसकी विधिवत प्रक्रिया पूर्ण की गई है. याचिका में यह तर्क दिया गया कि बिना मास्टर प्लान 2047 को तैयार एवं लागू किए, जयपुर विकास प्राधिकरण को 539 नए गांवों को जयपुर रीजन में शामिल करने का अधिकार नहीं है, इसलिए राज्य सरकार का आदेश अवैध है.

539 गांवों में निर्माण और विकास कार्य पर रोक

मामले की सुनवाई माननीय न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं बलजिन्दर सिंह संधू की खंडपीठ ने की. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जया मित्र ने पक्ष रखा. अधिवक्ता ने बताया कि माननीय न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि जयपुर रीजन में शामिल किए गए 539 गांवों में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि या विकास कार्य फिलहाल नहीं किया जाए.

न्यायालय के इस आदेश के बाद संबंधित क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों पर अस्थायी रोक लग गई है और मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी.

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