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बाहरी राज्य की लड़की से शादी पर खाप का फरमान, समाज बहिष्कार... 7 लाख का दंड; वरना हुक्का पानी बंद

शादी के बाद खाप पंचायत के फैसले से पूरे परिवार को बहिष्कार करने का फरमान सुनाया गया. मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद पूरे पंच को गिरफ्तार किया गया है.

बाहरी राज्य की लड़की से शादी पर खाप का फरमान, समाज बहिष्कार... 7 लाख का दंड; वरना हुक्का पानी बंद

Rajasthan News: राजस्थान में शादी को लेकर खाप पंचायत का फरमान जारी किया जाता है. यहां एक शख्स ने मध्य प्रदेश की लड़की से शादी की थी, जिसके बाद उसे खाप पंचायत ने समाज से बहिष्कार करने का फरमान सुना दिया. लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो खाप पंचायत के पाचों पंच को गिरफ्तार कर लिया गया. यह मामला राजस्थान के जोधपुर की है. जहां लूणी पुलिस ने समाज से बहिष्कृत किए जाने के एक प्रकरण में पांच पंचों को गिरफ्तार किया है. राज्य से बाहर की महिला को लाकर शादी किए जाने पर परिवार के लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था. जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ था.

क्या है पूरा मामला

लूणी थानाधिकारी तेजकरण ने बताया कि नागौर जिले के खिंवसर थानान्तर्गत धामट निवासी जेठाराम पालीवाल पुत्र कमल किशोर धामट ने रिपोर्ट दी थी. उसने न्यायालय से जरिये इस्तगासा दर्ज कराया कि मेरा विवाह कुमकुम इन्दौर मध्यप्रदेश के साथ हिन्दू रीति रिवाज एवं समाज में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार 13 अप्रैल 2019 को खिंवसर नागौर में सम्पन हुआ था. इसमें दोनों परिवार के व्यक्तियों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी. विवाह सम्पन्न होने के बाद कुमकुम मेरे साथ खिंवसर गांव अपने ससुराल में आकर राजी खुशी रहने लगी. वैवाहिक जीवन से मेरे एक पुत्र राज पालीवाल उम्र 3 वर्ष का जन्म हुआ. पुत्र होने के बाद मेरे पालीवाल समाज के लोग अभियुक्तगण प्रमोद कुमार भंवरलाल, देवाराम, दलाराम, चुन्नीलाल, चुन्नीलाल, पेमाराम, मिश्रीलाल निवासी भटिण्डा लूणी, कालूराम देवकरण देवीलाल, रामेश्वर सोम निवासी काकेलाव डांगियावास, मांगीलाल निवासी झीतड़ा रोहट पाली, कालूराम पुत्र देवाराम झूमर, मोहन चिरक निवासी बाणियावास लूणी , मांगीलाल निवासी चंदलाई शिवपुरा पाली, प्रेमसुख निवासी ग्राम दूदिया रोहट पाली, किशन, भूराराम पुत्र चुतराराम निवासी लोलावास लूणी, घीसूराम निवासी निम्बली उडा पाली, हरिकिशन तथा अन्य 100-150 समाज के लोगों ने 26 जून 2024 को पंचायत स्थल श्री दण्डी स्वामी मंदिर, भटिण्डा लूणी ने मुझे व मेरे परिवारजन को बुलाया. इन लोगों ने खाप पंचायत बुलाकर जान से मारने की धमकी दी और समाज से बहिष्कृत कर दिया.

समाज में वापस आने के लिए 7 लाख का दंड

अभियुक्तों ने कहा कि पूरे समाज और गांव का नाम खराब किया है, इसलिए इसको और इसके परिवार को हमारे समाज में रहने का कोई हक अधिकार नहीं है. इन लोगों द्वारा उनका हुक्का पानी बंद करने के साथ समाज के किसी अन्य व्यक्ति को संबंध रखे जाने के लिए धमकाया. इनके द्वारा परिवार पर 11 हजार का अर्थ दण्ड भी लगाया गया. जुर्माना अदा किए जाने के बावजूद परिवार को बहिष्कृत कर दिया गया. इनके तुगलकी फरमान से समाज के लोगों ने दूरी बना ली. खाप पंचों द्वारा यह भी धमकी दी कि समाज में वापस शामिल होना है तो समाज में 7 लाख का दण्ड भरना होगा अन्यथा पूरी उम्र समाज से बाहर ही रहना पड़ेगा.

इन्हें किया गया गिरफ्तार

पुलिस निरीक्षक तेजकरण ने बताया कि प्रकरण में अब चंदलाई शिवपुरा पाली निवासी मांगीलाल पुत्र गणेशराम पालीवाल, डांगियवास के कांकेलाव निवासी देवकरण पुत्र श्रीकिशन पालीवाल, झीतड़ा रोहट पाली निवासी मांगीलाल पुत्र घासीराम पालीवाल, कांकेलाव डांगियावास के कालूराम पुत्र रघुनाथराम पालीवाल और देवीलाल पुत्र आसुराम को गिरफ्तार किया गया है. जिन्हें कोर्ट में पेश करने पर तीन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं दो लोगों का रिमांड लिया गया है.

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