Rajasthan Paper Leak Case: पेपर लीक के लिए कुख्यात राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाओं में सेटिंग करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. भाजपा की सरकार बनने के बाद से राजस्थान में पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है. मंगलवार को पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है. राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC पेपर लीक प्रकरण में पकड़ाए आयोग के एक कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. नौकरी से बर्खास्त किए गए कर्मचारी की पहचान गोपाल सिंह के रूप में हुई है. गोपाल आरपीएसएसी में वाहन चालक के पद पर काम कर रहा था. गोपाल सिंह पेपर लीक के आरोपी अनिल कुमार मीणा के संपर्क में था.
दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के तहत दिनांक 24 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली सामान्य ज्ञान प्रश्न-पत्र की परीक्षा को पेपरलीक की सूचना प्राप्त होने पर स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद यह परीक्षा दिनांक 29 जनवरी 2023 को पुनः आयोजित करवाई गई थी.
उक्त पेपर लीक प्रकरण में विभागीय जांच के बाद निलंबित वाहन चालक गोपाल सिंह को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. आयोग सचिव द्वारा सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण नियमावली, 1971 के नियम 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने की पुष्टि एवं विभागीय जांच के अन्तर्गत जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच एवं व्यक्तिगत सुनवाई में आरोपी कार्मिक पर लगे समस्त आरोप सही पाये जाने के कारण आयोग द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है.
पेपर लीक से पहले से अनिल के संपर्क में था गोपाल
इसमें यह प्रमाणित हुआ की गोपाल सिंह पेपर लीक के आरोपी अनिल कुमार मीणा से पेपर लीक कराने से पूर्व के दिनों में संपर्क में था. आरोपियों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद भी गोपाल सिंह द्वारा इसकी सूचना आयोग प्रशासन को नहीं दी गई. जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन की प्रति गोपाल सिंह को दी जाकर दिनांक 18 मार्च 2024 को गोपाल सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया.
बचाव में दिए गए तर्क नहीं हुए कारगर
जांच अधिकारी ने गोपाल सिंह को राजकीय वाहन का दुरुपयोग करने का भी दोषी माना. इसके अतिरिक्त अन्य आरोपों के संबंध में भी जांच अधिकारी ने गोपाल सिंह के बचाव में प्रस्तुत तर्कों को सही नहीं मानते हुए आरोपी के कृत्य को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1971 का उल्लंघन माना .
दो मई 2023 से न्यायिक हिरासत में है आरोपी
गोपाल सिंह वाहन चालक के अभ्यावेदन के क्रम में आयोग सचिव द्वारा 6 अप्रेल 2024 को केंद्रीय कारागृह उदयपुर में आरोपी वाहन चालक गोपाल सिंह की व्यक्तिगत सुनवाई की गई एवं इसके बाद सेवा से बर्खास्तगी का आदेश सोमवार 8 अप्रेल 2024 को जारी किया गया. उल्लेखनीय है कि गोपाल सिंह दिनांक 2 मई 2023 से न्यायिक हिरासत में है.
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