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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 1 अप्रैल से लागू करेगा नया नियम, अभ्यर्थियों से वसूली जाएगी 750 रुपये की पेनल्टी

अब अभ्यर्थियों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पेनल्टी वसूल करेगा. नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 1 अप्रैल से लागू करेगा नया नियम, अभ्यर्थियों से वसूली जाएगी 750 रुपये की पेनल्टी

Rajasthan Recruitment Rules Change: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर नियम बदलने वाला है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अभ्यर्थियों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पेनल्टी वसूल करेगा. नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है. दरअसल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बोर्ड मीटिंग में आगामी परीक्षाओं को लेकर नए नियम लागू करने का फैसला लिया गया है. इसके तहत कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं होने पर उम्मीदवारों को पेनल्टी देना होगा.

बोर्ड के मुताबिक, अगर कोई उम्मीदवार भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करता है और परीक्षा के समय उसमें शामिल नहीं होता है तो इसके लिए पेनल्टी भरने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए 750 रुपये का पेनल्टी देना होगा. हालांकि 750 रुपये की पेनल्टी दो भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होने के लिए देना होगा. 

1500 रुपये पेनल्टी का भी प्रावधान

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड मीटिंग में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा अब जो आवेदक एक वित्तीय वर्ष  (Financial Year) यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक बोर्ड की कोई भी दो परीक्षाओं के आवेदन कर परीक्षा में नहीं बैठता है, तो उसे अगला कोई भी फॉर्म भरने के लिए 750 रुपये की पेनल्टी जमा करनी होगी. अगर उम्मीदवार दोबारा ये ही दोहराता है, यानी चार परीक्षाओं में नहीं बैठता है तो दूसरी बार 1500 रुपये की फीस देनी होगी. ये प्रावधान 01 अप्रैल 2025 से होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा. इसीलिए अब आप तभी RSSB के फॉर्म भरो जब आपको परीक्षा देने का पूरा मन और प्लान बना लो. 

यह राशि उम्मीदवार को भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वक्त देनी होगी.

आलोक राज ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में आवेदन किये जाते हैं. लेकिन परीक्षा के समय अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं. ऐसे में बोर्ड को आर्थिक नुकसान होता है. इस वजह से बोर्ड अब अभ्यर्थियों से पेनल्टी वसूलने का प्रावधान लागू करने जा रहा है.

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फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक और कदम

आलोक राज ने यह भी बताया है कि अब फॉर्म में अपनी शैक्षिक योग्यता को कोई भी कैंडिडेट माइनर करेक्शन जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई एक आध डिजिट चेंज कर पाएगा. पूरी डिटेल्स, पूरा का पूरा शब्द या पूरा एनरोलमेंट नंबर या पूरी परसेंटेज रिप्लेस नहीं कर पाएगा. यदि सब डिटेल्स चेंज की तो अपात्र और डिबार किया जाएगा.  वैसे भी ये करेक्शन फॉर्म भरने के तुंरत बाद दिए मौके पर कर पाएगा. परीक्षा के बाद दिए मौके पर एक छोटा सा करेक्शन भी नहीं कर पाएगा.

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