Rajasthan News: राजस्थान में रेप के दोषी को एक कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. यह मामला तीन साल पुराना है. कोटा की एक अदालत ने एक लड़की का अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए शनिवार को 20 साल जेल की सजा सुनाई है.
रेपिस्ट युवक को 20 साल की सजा
लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने कहा कि मुकदमे के दौरान लड़की के मुकर जाने के बावजूद फोरेंसिक रिपोर्ट और लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत ने 25 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया. अदालत ने इस दरिंदगी की घटना को अंजाम देने वाले दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
लड़की की मां ने दर्ज कराया था मामला
चौधरी ने कहा कि लड़की की मां ने दो अप्रैल, 2021 को देवली मांझी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और रवि प्रकाश पर उसकी बेटी का अपहरण करने का संदेह जताया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने 12 दिन बाद लड़की को बचाया, प्रकाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया.
बलात्कारी युवक ने मासूम को कई जगह घुमाया
पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रकाश ने लड़की को कोटा के अंदर और बाहर कई जगहों पर ले जाकर होटल में रुका और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया.
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