
Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कड़ा संदेश दिया है. बिना योग्यता या अनुभव के आवेदन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे अभ्यर्थी न केवल परीक्षा से बाहर किए जाएंगे, बल्कि उनकी जानकारी अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी. साथ ही, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
9 जून तक वापस लें आवेदन
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अपात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 जून 2025 है. यह सुविधा सहायक निदेशक, उप कारापाल, तकनीकी सहायक जैसे कई पदों के लिए है.
कई अभ्यर्थी बिना जरूरी योग्यता के 3-4 भर्तियों में आवेदन कर चुके हैं. उदाहरण के लिए, जसवंत गरासिया (बीए पास) और खैलेन्द्र प्रसाद (बीई) ने तकनीकी और वैज्ञानिक पदों के लिए गलत आवेदन किए, जो जांच में पकड़े गए.
ई-मित्र संचालकों पर भी नजर
RPSC ने ई-मित्र संचालकों को भी चेतावनी दी है. अगर वे अभ्यर्थियों को गलत फॉर्म भरने के लिए उकसाते पाए गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है. आयोग की आईटी शाखा एआई सॉफ्टवेयर की मदद से आवेदनों की जांच कर रही है, जिससे गलत आवेदन तुरंत पकड़े जा रहे हैं.
दो बार अनुपस्थित तो OTR ब्लॉक
आयोग ने नया नियम बनाया है कि अगर कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में दो बार परीक्षा में शामिल नहीं होता, तो उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) ब्लॉक कर दिया जाएगा. इसे दोबारा चालू करने के लिए शुल्क देना होगा.
अभ्यर्थियों से अपील
RPSC ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपनी योग्यता और अनुभव की अच्छी तरह जांच कर लें. केवल पात्रता पूरी करने पर ही आवेदन करें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
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