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This Article is From Oct 17, 2025

Rajasthan Politics: 'आज कई दिनों बाद...', सचिन पायलट ने ट्वीट कर थपथपाई पीठ, उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं

Vinod Jakhar Bail: विनोद जाखड़ की जमानत की खबर सामने आते ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर प्रतिक्रिया दी.

Rajasthan Politics: 'आज कई दिनों बाद...', सचिन पायलट ने ट्वीट कर थपथपाई पीठ, उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं
दिवाली से पहले NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जानें पायलट ने क्या कहा?

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच (Jaipur High Court) ने शुक्रवार दोपहर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के स्टेट प्रेजिडेंट विनोद जाखड़ (Vinod Jakhar) और उनके दो साथियों को जमानत दे दी. इस फैसले के बाद, लगभग 17 दिनों तक जेल में रहे जाखड़, किशोर चौधरी और महेश चौधरी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया. आज देर शाम तक उनकी जेल से रिहाई संभव है.

पायलट ने ट्वीट कर सराहा संघर्ष

विनोद जाखड़ की जमानत की खबर सामने आते ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने जाखड़ और उनके साथियों के साहस और हौसले की तारीफ की. सचिन पायलट ने लिखा, 'आज कई दिनों बाद राजस्थान NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को जमानत मिली है. मुझे प्रसन्नता है कि विनोद जाखड़ और उनके साथियों ने इस पूरी लड़ाई में साहस और हौसला दिखाया और डरे नहीं. उनका यह संघर्ष वास्तव में सराहनीय है. मैं आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं.'

RSS के शस्त्र पूजन में किया था हंगामा

यह पूरा विवाद 30 सितंबर 2025 को राजस्थान यूनिवर्सिटी (RU) में हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शस्त्र पूजन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है. इसमें क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे. NSUI कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को शिक्षा के मंदिर में राजनीतिक उद्देश्य से आयोजित करने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया था. इसी विरोध के दौरान कुछ कार्यकर्ता आयोजन स्थल तक पहुंच गए थे, जहां उन्होंने स्टेज पर तोड़फोड़ की और पोस्टर फाड़े. इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए बारिश के बीच लाठीचार्ज भी किया था और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था. इस मामले में NSUI नेताओं के खिलाफ हंगामा, प्रदर्शन, तोड़-फोड़ एवं राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ था.

आज हाईकोर्ट में क्या-क्या हुआ?

जमानत याचिका में विनोद जाखड़ के वकील भरत यादव, भगवान वर्मा और मनु शर्मा ने पैरवी की. अधिवक्ता भरत यादव ने कोर्ट में यह दलील दी कि यह पूरा मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित और झूठा है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता गांधीवादी तरीके से राजनीतिक विरोध कर रहे थे. वकील ने यह भी बताया कि जाखड़ पर 6 मुकदमे और बताए गए थे, जिनमें से कुछ का उनसे सीधा कोई संबंध नहीं है. जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता की दलीलों को मानकर उन्हें जमानत दे दी.

'आज शाम तक जेल से बाहर आएंगे'

जाखड़ के भाई लोकेश जाखड़ ने इसे 'सत्य की जीत' बताते हुए खुशी जताई और कहा कि वे शाम तक बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी. इससे पहले, विनोद जाखड़ की जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट और एडीजे कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा था.

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