सुप्रीम कोर्ट ने साढ़े 3 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडे़ गये शाहपुरा के तत्कालीन SDM भारत भूषण की FIR रद्द करने की याचिका पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति एमएम सुन्दरेश और सतीश चन्द्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया. अधिवक्ता आदित्य जैन द्वारा दायर याचिका में आदेश दिया.
भारत भूषण शाहपुरा में थे एसडीएम
साल 2016 में भारत भूषण एसडीएम शाहपुरा के पद पर तैनात थे. उन्होंने परिवादी संजय कुमावत से 25 बीघा जमीन का उपयोग परिवर्तन करने के लिए 37 लाख रुपए की मांग की. इसमें 25 लाख खुद के लिए और साढे़ 12 लाख रुपए सर्किल ऑफिसर के लिए दलाल के माध्यम से मांगे थे.
एसीबी ने रिश्वत लेत पकड़ा था
इसकी शिकायत परिवादी संजय कुमावत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी थी. ACB ने साढ़े तीन लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. राजस्थान हाईकोर्ट ने 26 मई 2025 FIR रद्द कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
संजय कुमावत ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. परिवादी की ओर से अधिवक्ता आदित्य जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले में रिश्वत मांगने और रिश्वत की राशि बरामद के पूरे सबूत हैं. भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में FIR रद्द करना सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के विपरीत है. इससे समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और अभियुक्त को नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. भारत भूषण वर्तमान में महिला सशक्तिकरण विभाग में उप निदेशक हैं.
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