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This Article is From Dec 26, 2023

कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल का गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के विरुद्ध आयोजित हुआ विधानसभा सत्र

कोटा उत्तर विधानसभा के कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने कहा है कि 20-21 दिसंबर को जो विधानसभा सत्र का आयोजित किया गया था वह विधि सम्मत नहीं था.

कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल का गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के विरुद्ध आयोजित हुआ विधानसभा सत्र
कोटा उत्तर विधानसभा विधायक शांति धारिवाल

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शांति धारीवाल (Shanti Dhariwal) ने बीजेपी की नवनिर्वाचित भजन लाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कोटा उत्तर विधानसभा के कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने कहा है कि 20-21 दिसंबर को जो विधानसभा सत्र का आयोजित किया गया था वह विधि सम्मत नहीं था. उन्होंने दो दिवसीय सत्र का हवाला देते हुए पत्र के जरिए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है. उन्होंने ये भी कहा है कि इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की रूलिंग की अवहेलना भी की गई है.

संविधान के आर्टीकल 164 (1ए) का उल्लंघन

शांति धारीवाल की ओर से उनके कार्यालय से जो पत्र जारी किया गया है. उसमें कहा गया है कि 16वीं विधानसभा सत्र 20 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था. लेकिन इसे 24 घंटे की अल्प सूचना पर मंत्रिमंडल के गठन के बिना बुलाया गया है. जो संविधान के आर्टीकल 164 (1ए) का उल्लंघन है. यह सुस्थापित परंपरा है जो विधानसभा की बैठक मंत्रिमंडल की सलाह से बुलाई जाती है.

सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में भी है प्रावधान

पत्र में यह भी कहा गया, संविधान के आर्टीकल 164 (1ए) के प्रोविजन में यह प्रावधान है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी. जबकि वर्तमान में राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित केवल दो उप मुख्यमंत्री हैं. मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल का गठन किये बिना केवल तीन मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को विधानसभा की बैठक बुलाने का परामर्श देना संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है. राजस्थान विधानसभा का 20 और 21 दिसम्बर 2023 को जो सत्र बुलाया गया था वह विधिसम्मत नहीं है.

धारीवाल ने कहा है कि 20 दिसम्बर 2023 को विधानसभा सत्र प्रारम्भ होते ही मैंने इस ओर आसन का ध्यान दिलाने का प्रयास किया था. लेकिन मुझे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया गया. कांग्रेस विधायक ने पत्र में हवाला देते है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि केवल दो या तीन मंत्रियों का मंत्रीमण्डल में होना पूरा मंत्रिमंडल नहीं माना जा सकता.

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