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Paper Leak: SI भर्ती मामले में शोभा राईका को जमानत पर उठ रहे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दे दी राहत?

सुुप्रीम कोर्ट ने SI पेपर लीक मामले में RPSC के पूर्व सदस्य रामू राईका की बेटी शोभा राईका को जमानत दे दी है. परीक्षा में 5वीं रैंक पानेवाली शोभा को SOG ने पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया था.

Paper Leak: SI भर्ती मामले में शोभा राईका को जमानत पर उठ रहे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दे दी राहत?
जांच में पाया गया कि शोभा राईका को उसके पिता रामू राईका ने परीक्षा के पेपर दे दिए थे

Paper Leak: एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 जून, सोमवार को RPSC के पूर्व सदस्य रामू राम राईका की बेटी शोभा राईका सहित 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. इससे पहले मई महीने में इसी मामले में अंकिता गोदारा, प्रभा विश्नोई को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. अब शोभा राईका को जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा है कि अब इसी तरह दूसरे आरोपी भी बाहर आ जाएंगे और गड़बड़ी करने वालों को सजा नहीं मिल पाएगी. ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर शोभा राईका को जमानत दे दी. 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने शोभा राईका को जमानत देने का फैसला सुनाते हुए पेपर लीक के एक अन्य मामले का जिक्र किया. अदालत ने अपने फैसले के लिए अंकिता गोदारा बनाम राजस्थान सरकार पर दिए गए फैसले को आधार बनाया. अंकिता गोदारा भी एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी थी. अंकित गोदारा को 13 मई को जमानत दी गई थी. 

SI परीक्षा पेपर लीक मामले में, RPSC के पूर्व सदस्य रामू राम राईका की बेटी शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत

अंकिता गोदारा को जमानत का फैसला बना आधार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तब कहा था कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है, और इसके बादआरोप तय होने के लिए चलने वाली बहस काफी लंबी चल सकती है. इस मामले में जांच करने वाली राजस्थान पुलिस की SOG ने 130 गवाह बनाए हैं. अदालत ने कहा कि गवाहों की पेशी और बहस में काफी वक्त लगेगा, और तब तक इन आरोपियों को जेल में रखना सही नहीं होगा. 

अदालत ने कहा कि आरोपी इस स्थिति में नहीं है कि जांच को प्रभावित कर सकें इसलिए उनकी जमानत याचिका मंजूर की जाती है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया कि सभी आरोपी समय पर कोर्ट में पेश होंगे और जांच एजेंसी को सहयोग करेंगे. इसी आधार पर 13 मई को अंकिता गोदारा, 19 मई को प्रभा विश्नोई और 2 जून को शोभा राईका को जमानत मिली.

5वीं रैंक शोभा राईका दोबारा परीक्षा लेने पर पकड़ी गईं

शोभा राईका को पिछले साल 31 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में शोभा राईका ने पांचवीं और उनके भाई देवेश राईका ने 40वीं रैंक हासिल की थी. लेकिन राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान इनका प्रदर्शन काफी खराब रहा था. 

शोभा राईका को एसआई भर्ती परीक्षा में 200 अंको में हिंदी में 189 और सामान्य ज्ञान में 155 नंबर आए थे. लेकिन SOG द्वारा दोबारा लिए गए टेस्ट में हिंदी में 24 और सामान्य ज्ञान में सिर्फ 34 प्रश्नों के ही जवाब दे पाई. SOG ने अपनी जांच में पाया कि शोभा राईका को उसके पिता रामूराम राईका ने ही पेपर दिया था जिसे पढ़कर वह परीक्षा पास कर पाई थी.

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