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SI Paper Leak Update: आरोपी शिवरतन मोट को हाईकोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- एसओजी के पास नहीं मिला कोई प्रमाण

राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपी शिवरतन मोट को जमानत मिल गई है. आरपीएससी द्वारा लॉक रूम और सेंटर की वीडियोग्राफी करवाई गई थी. जिससे यह स्पष्ट हो सकता था कि आरोपी मौके पर मौजूद था या नहीं, लेकिन एसओजी के पास इसका कोई प्रमाण नहीं मिला.

SI Paper Leak Update: आरोपी शिवरतन मोट को हाईकोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- एसओजी के पास नहीं मिला कोई प्रमाण
आरोपी शिवरतन मोट.

Rajasthan SI Paper Leak 2021: राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसी बीच अब इसमें एक नया मोड आ गया है, क्योंकि पेपर लीक मामले में आरोपी शिवरतन मोट को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.

जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि एसओजी अपनी जांच में ऐसा कोई ठोस तथ्य पेश नहीं कर पाई जिससे यह साबित होता हो कि आरोपी परीक्षा केंद्र पर मौजूद था.

आरोपी नहीं था परीक्षा केंद्र पर मौजूद 

इस मामले में अदालत ने पाया कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उस आदेश में भी आरोपी का नाम नहीं था. जिसमें प्रश्न पत्र रखने वाले कमरों के बाहर तैनात कर्मियों की सूची थी.

एसओजी की ओर से यह तर्क दिया गया कि पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड यूनिक भांबू ने अपनी जगह शिवरतन मोट को तैनात किया था, लेकिन इस दावे को पुष्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया.

एसओजी के पास नहीं मिला कोई प्रमाण

आरपीएससी द्वारा लॉक रूम और सेंटर की वीडियोग्राफी करवाई गई थी. जिससे यह स्पष्ट हो सकता था कि आरोपी मौके पर मौजूद था या नहीं, लेकिन एसओजी के पास इसका कोई प्रमाण नहीं मिला.

अदालत ने कहा कि वह केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है. इस आधार पर शिवरतन मोट को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी.

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