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This Article is From Nov 13, 2025

SI भर्ती 2025: उम्र में छूट पर हाई कोर्ट की रोक, राज्य सरकार की अपील पर आया बड़ा फैसला

Rajasthan news: SI भर्ती 2025 परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को छूट देने के संबंध में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का अहम फैसला आया है, जिससे परीक्षा देने जा रहे कई अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है.

SI भर्ती 2025: उम्र में छूट पर हाई कोर्ट की रोक, राज्य सरकार की अपील पर आया बड़ा फैसला
Rajasthan High Court

SI Recruitment 2025: राजस्थान में सबसे चर्चित भर्ती परीक्षाओं में से एक  SI भर्ती 2025 की परीक्षा पर फिर से एक बड़ा अपडेट आया है. जो ओवरएज अभ्यर्थियों की छूट से जुड़ा हुआ है. इस मामले को लेकर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ओवरएज अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने वाले एकलपीठ के आदेश की क्रियान्वित पर रोक लगा दी है.इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो एकलपीठ के आदेश के बाद आयु सीमा में छूट की उम्मीद कर रहे थे.यह आदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने दिए है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट देने  को लेकर कुछ ओवरएज अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर  31 अक्टूबर  को हाई कोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई की थी. जिसमें उन्होंने अभ्यर्थियों को सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2025  की चयन प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला देते हुए निर्देश पारित किए थे. जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को आयु सीमा की छूट देते हुए 2025 की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए. इस आदेश के बाद कई अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी थी कि वे आगामी SI भर्ती में आवेदन कर पाएंगे.

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट खंडपीठ में की थी अपील

एकलपीठ के इसी आदेश को लेकर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में इस फैसले को  चुनौती दी था. जिसपर राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कई दलीले पेश की . साथ ही कहा कि एकलपीठ का आदेश SI भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है.

31 अक्टूबर के आदेश पर लगाई रोक

इसी अपील पर आज यानी गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. जिसमें उन्होंने एकलपीठ के 31 अक्टूबर के आदेश की क्रियान्वित पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस रोक के बाद जब तक खंडपीठ में इस मामले की अंतिम सुनवाई पूरी नहीं हो जाती और कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक एकलपीठ का आयु छूट वाला आदेश लागू नहीं होगा.

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