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SMS अस्पताल के डॉक्टर को लड़ना है अंता उपचुनाव, सरकार ने VRS रोका, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

Anta By Election: हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि इस मामले में 20 अक्टूबर 2025 की शाम 6 बजे तक निर्णय ले और इसकी सूचना याचिकाकर्ता को दें.

SMS अस्पताल के डॉक्टर को लड़ना है अंता उपचुनाव, सरकार ने VRS रोका, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला
SMS अस्पताल के डॉ. विनय मल्होत्रा: क्या लड़ पाएंगे अंता विधानसभा उपचुनाव?
NDTV Reporter

Rajasthan News: जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉ विनय मल्होत्रा अंता विधानसभा उपचुनाव लड़ना चाहते हैं. इसके लिए विनय ने स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए आवेदन किया है. हालांकि सरकार ने डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए उनको स्वैच्छिक सेवानिवृति देने से मना कर दिया है. इसके बाद डॉक्टर ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विनय की सेवानिवृति पर 20 अक्टूबर 2025 की शाम 6 बजे तक निर्णय लेने के लिए कहा है.

'पर्याप्त सेवा अवधि पूरी कर ली है'

डॉ विनय मल्होत्रा की ओर से अधिवक्ता अनिता अग्रवाल, लक्ष्मीकांत टेलर ने पैरवी की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने 7 अक्टूबर 2025 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन  किया था. वह अंता विधानसभा उपचुनाव में नामांकन करना चाहते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2025 है. उन्होंने पर्याप्त सेवा अवधि पूरी कर ली है. इसलिए उन्हें रिटायरमेंट दिया जाना चाहिए. 

'चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है'

वहीं इसके जवाब में सरकार की ओर से AAG विज्ञान शाह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है. इसके कारण विनय मल्होत्रा को सेवानिवृत्ति देने से प्रशासनिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने का अधिकार 'मौलिक अधिकार' नहीं है. साथ ही, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है.

'शाम 6 बजे तक फैसला लेकर बताएं'

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने आदेश दिया कि राजस्थान सर्विस रूल्स नियम 50(1) के मुताबिक यदि आवेदन करने के 3 महीने  की अवधि में कोई फैसला नहीं लिया गया, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वतः प्रभावी हो जाएगी. हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इस मामले में 20 अक्टूबर 2025, शाम 6 बजे तक निर्णय ले और इसकी सूचना याचिकाकर्ता को दें.

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