Sriganagnar News: श्रीगंगानगर में ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट) और वायरल प्रोटेक्शन के नाम पर बाजार में बिक रहे पेय पदार्थों और पाउडर उत्पादों के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह करने के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला और कलेक्टर डॉ. मंजू के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर यह कार्रवाई की गई.
चीनी की मात्रा अत्यधिक पाई गई
सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि विभाग को इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ कंपनियां ओआरएस और हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर ऐसे पेय पदार्थ बेच रही हैं, जिनका कोई चिकित्सीय आधार नहीं है और जिनमें चीनी की मात्रा अत्यधिक पाई गई है.
593 पैक किए जब्त
कार्रवाई के संबंध में सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि बड़ा बाजार स्थित सुभाष मेडिकल एजेंसी से 'रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज ओरेसल' के दो नमूने लिए गए, जबकि 200 मिली के 593 पैक जब्त कर सील कर दिए गए. इसी प्रकार, मून लाइट होटल, गुरुद्वारा के पास स्थित मेसर्स सोना मेडिकोज से 'रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज प्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट सिप्ला हेल्थ' के दो नमूने और यूनिफॉर्म मेडिकल एजेंसी से 'प्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट एफडीसी' का एक नमूना लिया गया.
भ्रामक विज्ञापन दे रही हैं कंपनियां
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी हंसराज गोदारा, हेतराम खुड़िया और कंवर पाल सिंह की टीम ने की. सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि विभाग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है. उन्होंने बताया कि कुछ कंपनियां स्वास्थ्यवर्धक या एंटी-वायरस पेय पदार्थों के नाम पर भ्रामक विज्ञापन दे रही हैं, जिनमें रंग, फ्लेवर और रसायनों की मात्रा अधिक होती है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे उत्पाद खरीदते समय लेबल अवश्य देखें.
यह भी पढ़ें: Rajasthan: अलवर में थार का क़हर, कार को मारी टक्कर, एक परिवार के 4 लोगों की मौत; 1 की स्थिति नाज़ुक