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Rajasthan: जयपुर की 87 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलना तय; सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, 10 हजार परिवारों पर छाया संकट

Rajasthan News: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जयपुर के सांगानेर में 87 अवैध कॉलोनियों को गिराने के मामले में उसे कोई राहत नहीं मिली है. नतीजतन, वहां रहने वाले 10,000 से ज्यादा परिवारों पर अब बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है.

Rajasthan: जयपुर की 87 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलना तय; सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, 10 हजार परिवारों पर छाया संकट
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ( फाइल फोटो)

Rajasthan housing Board News: सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी जयपुर के सांगानेर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर 87 अवैध कॉलोनियों को हटाने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी को वापस लेने की अनुमति दी है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया है. इसके खारिज होने के साथ ही जयपुर में 10000 हजार परिवारों पर बेघर होने का खतरा बढ़ गया है. 

हाउसिंग बोर्ड ने 69 कॉलोनियों की सूची भी बनाई

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाउसिंग बोर्ड के जरिए तैयार की गई सूची के अनुसार, 69 अधिग्रहित (अवाप्तशुदा) कॉलोनियों में लगभग 7,258 भूखंड शामिल हैं. इन कॉलोनियों में 70 से 80 प्रतिशत तक बसावट हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हाउसिंग बोर्ड अब इन जमीनों को खाली कराने के लिए स्वतंत्र होगा. इस कार्रवाई से अनुमानित रूप से 10 हजार भूखंडधारी प्रभावित होंगे. बोर्ड की इस सूची में 50 कॉलोनियों के भूखंडों की संख्या स्पष्ट है, जबकि डेढ़ दर्जन (लगभग 18) अन्य कॉलोनियों के भूखंडों की संख्या इस सूची में दर्ज नहीं है.

जानिए क्या है पूरा मामला?

राजस्थान सरकार ने 12 मार्च 2025 को सांगानेर की इन 87 कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश जारी किया था. यह जमीन मूल रूप से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जरिए किसानों से अधिग्रहित की गई थी और इसके लिए उन्हें भुगतान भी किया जा चुका था. आरोप है कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बाद में कुछ सोसाइटियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके बैकडेट में फर्जी दस्तावेज बनाए और अवैध तरीके से इस सरकारी ज़मीन पर प्लॉट काट दिए तथा कब्जा कर लिया. इसके बाद अब मामले में पब्लिक अगेंस्ट करप्शन नामक संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को एक आदेश दिया था.

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नियमित नहीं होगा- SC

हाइकोर्ट के इस आदेश में  जस्टिस एस. पी. शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा था कि सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को नियमित नहीं किया जा सकता है. खंडपीठ ने हाउसिंग बोर्ड को 8 सप्ताह के भीतर इन अवैध कॉलोनियों से कब्जा हटाने का आदेश दिया था. साथ ही, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा गया था जिनकी निगरानी में ये अवैध कब्जे हुए.

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