Udaipur News: राजस्थान का उदयपुर नगर निगम 26 दिसंबर 2024 को प्रशासक लागू होने के बाद लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है. फिर चाहे वो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो या फिर यूडी टैक्स नहीं भरने वालों की दुकानों को सील करने की कार्रवाई की. इस क्रम में अब उदयपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए एक डेडलाइन भी जारी कर दी गई है, अगर व्यापारी इसका पालन नहीं करेंगे तो उन पर आर्थिक बोझ के रूप में कार्रवाई की जाएगी.
यूडी टैक्स जमा नहीं कराया तो दुकानें होंगी सीज
व्यापारियों के लिए जारी की गई डेडलाइन से पहले नगर निगम यूडी टैक्स को लेकर भी काफी सख्त है. शुक्रवार को ही नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया. शहर के बीचों-बीच मालदास स्ट्रीट नीम का चौक स्थित एक प्रतिष्ठान पर 10 लाख रुपए का नगरीय विकास कर बकाया था, जिसे नगर निगम की टीम ने सीज कर दिया. वहीं, फतपुरा स्थित एक प्रतिष्ठान पर 22.64 लाख रुपए का टैक्स बकाया था, जिसे भी सीज कर दिया गया.प्रतिष्ठानों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश ने कड़े शब्दों में व्यापारियों को चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान को सीज होने से बचाना चाहता है, वह टैक्स जमा कर दे.
लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किया तो हर दिन लगेगा जुर्माना
व्यापारियों के लाइसेंस नवीनीकरण कराने की अंतिम तिथि की बात करें तो नगर निगम उदयपुर ने क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रकार के लाइसेंसधारी व्यवसायियों के लिए वर्ष 2025 के लिए 'लाइसेंस नवीनीकरण' की अंतिम तिथि जारी कर दी ई है. जो कि 31 जनवरी है.
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि क्षेत्र के अंतर्गत निगम से लाइसेंस धारक ऐसे सभी खाद्य पदार्थ, रेस्टोरेंट, भोजनालय, किराना, ठेले, खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, डेयरी, पान, होटल संचालकों के लिए वर्ष 2025 के लिए लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया 1 दिसंबर से निगम कार्यालय में शुरू हो गई है. इसकी पहले अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी तक कर दिया गया है. इसके बाद आने वाले व्यवसायियों से प्रतिदिन 10 रुपए देरी से शुल्क के रूप में अतिरिक्त चार्ज वसूला जाएगा. सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को हर साल नवीनीकरण करवाना जरूरी है.