Rajasthan News: बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया. मंत्री द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को दिए गए चुनावी हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा देखें तो उनके पास 72.76 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति, जो उनके 2019 के चुनावी हलफनामे से 48.74 लाख ज्यादा है. 2019 में मंत्री के पास कोई प्लॉट या मकान नहीं था. लेकिन 2024 में उनके पास दो आवासीय प्लॉट हैं, जिनकी कीमत 31.10 लाख रुपए बताई है. वहीं पहले चुनाव में कैलाश चौधरी की पत्नी के पास 25 तोला सोने के जेवरात थे, जो 2024 में बढ़कर 37 तोला हो गए हैं.
खुद के नाम पर कोई वाहन नहीं
कैलाश चौधरी ने 2019 में दिए हलफनामे में खुद के पास 24.2 लाख रुपए की चल और अचल सम्पत्ति बताई थी. उस समय उनके पास कोई प्लाट जमीन और मकान नहीं था. 2019 के बाद उन्होंने 2 आवासीय प्लॉट खरीदे हैं जिनकी कीमत उन्होंने 31.10 रुपए बताई है. 2019 में भी उनके पास खुद का वाहन नहीं था और इस बार भी उनके पास खुद का वाहन नहीं है. उनकी पत्नी के पास 2019 में 25 तोला सोने के जेवरात थे जो पांच सालों में बढ़कर 37 तोला हो गए है. खुद मंत्री कैलाश चौधरी के पास भी 10 तोला सोने के जेवरात हैं. खुद के पास 4.80 लाख रुपए और पत्नी के पास 3.60 लाख रुपए नगद हैं. दोनों के सोने की कीमत 17 लाख रुपए बताई है. उनके पास कोई हथियार नहीं है.
मारपीट के मामले में दोषी हैं मंत्री
कैलाश चौधरी ने दिए हलफनामे में अपराधिक मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि साल 1999 में उनके विरुद्ध बालोतरा में मारपीट के आरोप में 323 और 341 धाराओं में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में बालोतरा एसीजेएम कोर्ट ने 11 नवंबर 2002 को उन्हें दोषी मानते हुए केस अभियोजन खर्च और 500 रुपए का जुर्माना लगाया था.
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